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    Gyanvapi Case: शिलाएं, चौखट, खंडित मूर्तियां... ASI के सर्वे में और क्या-क्या मिला? डबल लॉक रूम में रखवाए गए अवशेष

    By Jagran NewsEdited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Nov 2023 06:30 AM (IST)

    Gyanvapi Case हाई कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने चार अगस्त से सर्वे का कार्य शुरू किया था। सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। एएसआइ सभी अवशेष की लिस्ट कोर्ट में भी पेश करेगी। अब आगे जैसा भी न्यायालय का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल अवशेष को कोषागार के अस्थाई डबल लॉक में रखने की प्रक्रिया पूरी हुई।

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    Gyanvapi Case: शिलाएं, चौखठ, खंडित मूर्तियां... ASI के सर्वे में और क्या-क्या मिला?

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर से मिले अवशेष को कोषागार के अस्थाई डबल लॉक में रखने की प्रक्रिया सोमवार की देर रात तक पूरी कर ली गई।

    हाई कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने चार अगस्त से सर्वे का कार्य शुरू किया था। सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। एएसआइ को 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है। उसी दिन मामले की सुनवाई भी होनी है।

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    इसके पूर्व जिला जज ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सर्वे में मिले अवशेष आदि को सुरक्षित रखवाएं। इसी के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कोषागार के अस्थाई डबल लाक की दो दिन पूर्व सफाई कराई गई। इसमें परीक्षाओं के प्रश्नपत्र, चुनाव से संबंधित सामग्री आदि रखी जाती है। एएसआइ की टीम शाम छह बजे के बाद दो पिकअप और एक ट्रैक्टर पर सभी साक्ष्य को लेकर कोषागार पहुंची।

    अवशेषों की संख्या लगभग 300

    इसके बाद सभी कुछ पत्थर के स्तंभ, शिलाएं, लकड़ी के सामान, चौखठ के अवशेष, खंडित मूर्तिंयां, पशु-पक्षी की आकृति, कलश, चिन्ह, सजावटी ईंट आदि के टुकड़े लाए गए। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक सील बंद छोटे-बड़े बाक्स में अन्य सामग्री लाई गई। सभी की संख्या लगभग 300 बताई जा रही है। कड़ी सुरक्षा और सावधानी के साथ भारी बड़े स्तंभ व शिलाओं को कई मजदूरों ने मिल कर सुरक्षित उतार कर रखा। जिला जज के आदेश पर डबल लाक में रखने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई।

    सभी अवशेष की लिस्ट तैयार की गई। आदेशानुसार एक लिस्ट जिला प्रशासन के पास रहेगी। एएसआइ सभी अवशेष की लिस्ट कोर्ट में भी पेश करेगी। अब आगे जैसा भी न्यायालय का आदेश होगा वैसा किया जाएगा।

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