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    Gyanvapi Case: क्या मिलेगी ज्ञानवापी में पूजा-अर्चना की अनुमति! मामले में मंदिर-मस्जिद पक्ष आज करेंगे जिरह

    By Jagran NewsEdited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 19 Oct 2023 06:47 AM (IST)

    Gyanvapi Case अदालत में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। बता दें ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पूजापाठ की अनुमति देने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी। इसी के साथ वहां भव्य मंदिर बनवाने की मांग की है। इस वाद की पोषणीयता को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की तरफ से चुनौती दी गई।

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    Gyanvapi Case: क्या मिलेगी ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति! मामले में मंदिर-मस्जिद पक्ष आज करेंगे जिरह

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। विश्व वैदिक सनातन संघ की अतंरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह की ओर से दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। मामले को लेकर आज सुनवाई होगी।

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    वकील के देहांत के उपरांत यह सुनवाई टाल दी गई थी और सुनवाई की अगली तारीख 19 अक्टूबर सुनिश्चित की गई थी। इस संदर्भ में आज सुनवाई होगी। बता दें, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पूजापाठ की अनुमति देने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी। इसी के साथ वहां भव्य मंदिर बनवाने की मांग की है। इस वाद की पोषणीयता को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की तरफ से चुनौती दी गई।

    वजूखाने को लेकर भी जारी है कानूनी लड़ाई

    वजूखाने की सर्वे की मांग पर सुनवाई पांच अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर स्थित शिवलिंग छोड़कर पूरे वुजूखाने की एसएसआइ सर्वे की मांग के प्रार्थना पत्र पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तिथि सुनिश्चित की थी।

    श्रृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखी सिंह की ओर से उनके वकील सौरभ तिवारी, अनुपम द्विवेदी, मान बहादुर ने यह प्रार्थना पत्र 29 अगस्त को दाखिल किया गया था। इस मामले में सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र की प्रति अदालत के आदेश पर कार्यवाही के दौरान उपलब्ध कराई गई।

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