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    वाराणसी में अवैध धर्मांतरण के आरोप में चार आरोप‍ित गिरफ्तार, पुलिस ने की सख्त कार्रवाई

    By RAKESH KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:40 PM (IST)

    वाराणसी के बड़ागांव थाना पुलिस ने अवैध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। अ ...और पढ़ें

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    पुलिस ने बताया कि आरोपि‍तों के ख‍िलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। गोमती जोन कमिश्नरेट के बड़ागांव थाना पुलिस ने अवैध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

    गिरफ्तार अभियुक्तों में मुकेश (51) निवासी कादीपुर रेलवे स्टेशन के पास, थाना शिवपुर शामिल है, जिसे कादीपुर रेलवे स्टेशन के निकट से पकड़ा गया। अन्य अभियुक्तों में कृष्ण कुमार मौर्य (38) निवासी अर्दली बाजार, इनोश जोसेफ (30) और रवि जोसेफ (54) निवासी लखमीपुर बेलवा, थाना फूलपुर शामिल हैं, जिन्हें मदनपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख ने सूचना दी थी कि ग्राम दुनियापुर हरहुआ क्षेत्र में कुछ लोग गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं एवं पुरुषों को बहला-फुसलाकर, अंधविश्वास फैलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तहरीर दी गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    अभियोग दर्ज होने की जानकारी मिलने पर अभियुक्त फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

    इस मामले में पुलिस ने बताया कि धर्मांतरण के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार के अवैध धर्म परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में साक्ष्य जुटाने के लिए जांच जारी रहेगी। आश्वासन दिया है।