पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सात को होगी सुनवाई, 9 दिसंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। वाराणसी जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने मुकदमे की पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण ...और पढ़ें

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सात को होगी सुनवाई।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना में दर्ज मुकदमे में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। सुनवाई के दौरान मुकदमे से संबंधित पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए सात जनवरी की तिथि तय कर दी।
हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी व वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने बीते नौ दिसंबर 2025 को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित किया था। इसमें चर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताकर उन पर अनर्गल आरोप लगाते हुए भ्रामक व गलत तथ्य प्रचारित किया। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा।
इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर एवं एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत द्वारा इस मामले में वारंट 'बी' जारी होने पर पुलिस ने 19 दिसंबर 2025 को देवरिया जेल से लाकर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया था। न्यायिक रिमांड बनने के बाद पुलिस उन्हें वापस लेकर देवरिया चली गई।
बाद में जमानत अर्जी पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने 22 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर को जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई है।

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