Brajesh Singh : पिता चाहते थे बेटा ब्रजेश आइएएस बने और एक घटना ने बदल दी जिंदगी की दिशा
ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह 14 साल बाद गुरुवार की शाम जेल से रिहा हो गए। ब्रजेश क पिता रवींद्र नाथ सिंह बेटा को आइएएस बनाने की तमन्ना रखते थे लेकिन एक हादसे ने जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह 14 साल बाद गुरुवार की शाम जेल से रिहा हो गए। ब्रजेश क पिता रवींद्र नाथ सिंह बेटा को आइएएस बनाने की तमन्ना रखते थे लेकिन एक हादसे ने जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। ब्रजेश अपराध की दुनिया में फंसते ही चले गए और आइएएस के बदले माफिया बन गए।
जनपद के धौरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह स्कूली पढ़ाई-लिखाई में सामान्य ही थे। सिंचाई विभाग कार्यरत पिता रवींद्र नाथ सिंह चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में बढ़िया करे और आइएस बने। ब्रजेश ने अपने पिता के सपने पूरा करने के लिए बीएससी में प्रवेश ले लिया। तभी भूमि विवाद के चलते पिता की हत्या कर दी गई। 1984 के इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश पिता के सपनों को भूल गए, इसके बाद उन्होंने घर छोड़ा और आरोप है कि यहीं से अपराध की दुनिया में पहुंच गए।
जब कचहरी में चली एके-47
ब्रजेश के पिता की हत्या में गांव के ही प्रधान रघुनाथ की भी भूमिका थी। आरोप है कि ब्रजेश ने भरी कचहरी में एके-47 से उन्हें भून दिया था। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार एके-47 का हत्या में इस्तेमाल हुआ था। इस गैंगवार को रोकने के लिए टीम बनाई गई। पुलिस एनकाउंटर में पांचू को मार दिया गया। इस एनकाउंटर से लगा कि खूनी खेल बंद हो जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ।
सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान ब्रजेश को भी गोली लगी। पुलिस ने ब्रजेश को पकड़ लिया। फिर पुलिस ने ब्रजेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन वहां से वह फरार हो गया।
2008 में पुलिस ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश वहां अरुण कुमार नाम से रह रहे थे। हालांकि कहा जाता है कि यह गिरफ्तारी प्रायोजित थी। तीन सालों में ब्रजेश ने अंडरग्राउड होते हुए भी खुद को मजबूत कर लिया था। अब उन्हें पूर्वांचल में रहना था और मुख्तार गैंग का खात्मा करना था।
ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ब्रजेश सिंह पर एक समय हत्या, हत्या के प्रयास समेत दर्जनों केस थे। यही नहीं उन पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, गैगस्टर एक्ट, हत्या, हत्या की साजिश, दंगा भड़काने, वसूली और धोखे से जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हुए थे।
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