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    संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें! कोर्ट ने जारी किया आप नेता समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश

    आत्मसमर्पण न करने वाले एमपी-एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने जारी किए हैं। बता दें रास्ता जाम करने के मामले में कोर्ट ने सभी को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई थी।

    By Ajay Kumar Singh Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 14 Aug 2024 03:36 PM (IST)
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    आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। सजा भुगतने के लिए न्यायालय में आत्मसमर्पण न करने पर एमपी-एमएलए न्यायालय के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा सहित पांच दोषियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मार्गजाम करने के मामले में सभी को तीन-तीन महीने की सजा हुई थी, जिसके विरुद्ध दायर अपील निरस्त हो चुकी है।

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    विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली व्यवस्था की बदहाली के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट धरना-प्रदर्शन हुआ था। इसमें तत्समय सपा में रहे व वर्तमान में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष, सुभाष चौधरी भी शामिल थे। इनके विरुद्ध कोतवाली नगर में विधि विरुद्ध जमावड़ा, मार्ग जाम कर यातायात जबरिया रोकने व अन्य धाराओं में एफआइआर लिखी गई थी।

    छह आरोपितों को कोर्ट ने ठहराया था दोषी

    मुकदमे की सुनवाई के दौरान तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। सबको तीन-तीन माह की कैद हुई थी। साथ ही 1500-1500 रुपये जुर्माना लगाया गया था। इसी आदेश के विरुद्ध दायर पांच दोषियों की अपील छह अगस्त को एमपी-एमएलए न्यायालय की न्यायाधीश एकता वर्मा ने निरस्त कर नौ अगस्त को संबंधित न्यायालय (एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट) के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया था।

    नौ अगस्त को इन लोगों ने उपस्थित होने के बजाय अवसर मांगा था और विशेष मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई भी नहीं हो सकी थी। संजय सिंह की ओर से प्रार्थनापत्र में नौ व 12 अगस्त को राज्यसभा का सदन चलने की बात दर्शायी गई थी।

    मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट न्यायालय में बैठे तो प्रार्थनापत्र निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। इस प्रकरण में अभी एक अन्य दोषी सुभाष चौधरी की अपील पर फैसला नहीं हुआ है।

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