निगरानी याचिका पर राहुल गांधी के वकील कोर्ट में हाजिर, मांगी केस की प्रति; सुनवाई 16 सितंबर को होगी
सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में याचिका की प्रति मांगी जिसे न्यायाधीश ने देने का आदेश दिया। मामला 2013 में इंदौर में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के ISI से संपर्क की बात कही थी।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश ने सुनवाई की।
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में हाजिर होकर निगरानी याचिका की प्रति मांगी। न्यायाधीश ने राहुल गांधी के वकील को निगरानी याचिका की प्रति देने और मजिस्ट्रेट कोर्ट की पत्रावली तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 24 अक्तूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों के पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।
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उनके इस बयान के खिलाफ कोतवाली नगर के घरहां खुर्द गांव निवासी मो. अनवर ने कोर्ट में केस (परिवाद) दायर किया था। 30 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ परिवादी मो.अनवर ने सेशन की कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी।
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