Move to Jagran APP

Sultanpur News: पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत दो ने कोर्ट में क‍िया सरेंडर, भेजे गए जेल; जानें क्‍या है मामला?

एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश योगेश यादव ने बीते वर्ष छह जुलाई को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनूउनके समर्थक सूर्य प्रकाश सिंह अंशू निवासी मायंग व अमेठी के कमरौली क्षेत्र निवासी रुकसार अहमद को मारपीट व दीवार ढहाने के मामले में सजा सुनाई थी। सभी दोषियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष का कारावास एवं कुल 23 हजार एक सौ रुपये अर्थदंड लगाया था।

By Jagran News Edited By: Vinay Saxena Mon, 10 Jun 2024 01:09 PM (IST)
Sultanpur News: पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत दो ने कोर्ट में क‍िया सरेंडर, भेजे गए जेल; जानें क्‍या है मामला?
पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू। - फाइल फोटो

जागरण टीम, सुलतानपुर। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व सह सजायाफ्ता सूर्यप्रकाश सिंह अंशू ने एमपी-एमएलए न्यायालय में सोमवार को आत्म समर्पण कर दिया। पिछली पेशी पर कोर्ट ने दोनों के गैरहाजिर रहने के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। स्पेशल जज शुभम वर्मा ने 10 जून की तारीख लगाई थी । पिछली पेशी पर कोर्ट में समर्पण करने पर सजायाफ्ता रुकसार अहमद को जेल भेज दिया गया था। अब इन दोनों का भी जेल जाना तय है।

एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश योगेश यादव ने बीते वर्ष छह जुलाई को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू,उनके समर्थक सूर्य प्रकाश सिंह अंशू निवासी मायंग व अमेठी के कमरौली क्षेत्र निवासी रुकसार अहमद को मारपीट व दीवार ढहाने के मामले में सजा सुनाई थी। सभी दोषियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष का कारावास एवं कुल 23 हजार एक सौ रुपए अर्थदंड लगाया था।

25 फरवरी 2021 की घटना

घटना पूर्व विधायक के गांव मायंग में 25 फरवरी 2021 को हुई थी। पीड़ित बनारसी ने दीवार जेसीबी से जबरदस्ती गिराने व विरोध करने पर घर में घुसकर मारने-पीटने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस सजा के विरुद्ध दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोई रिलीफ नहीं मिली।

यह भी पढ़ें: Sultanpur News: लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक सवार मेजर दंपती को रौंदा, मौत; बाल-बाल बचा साइकिल सवार