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    पासपोर्ट नवीनीकरण में लगी शर्त हटाने के लिए केजरीवाल की अर्जी पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट नवीनीकरण मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन के अनुसार मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने कोर्ट से विदेश जाने से पहले अनुमति लेने की शर्त हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

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    केजरीवाल पासपोर्ट मामला: विदेश यात्रा पर रोक हटाने की याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पासपोर्ट नवीनीकरण पर लगाई गई शर्त को हटाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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    बीते छह अगस्त को कोर्ट ने केजरीवाल के पासपोर्ट का 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण करने का सशर्त आदेश दिया था। शर्त लगाई थी कि देश छोड़ने से पहले केजरीवाल को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

    अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की कार्यवाही पर रोक भी लगी हुई है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि आदेश में संशोधन कर दिया जाए ताकि, विदेश जाने से पहले अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त हो जाए।

    वर्ष 2014 में मुसाफिरखाना व गौरीगंज में दर्ज हुआ था मुकदमा

    आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी के तत्कालीन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कवि कुमार विश्वास को चुनाव लड़ाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी के मुसाफिरखाना व गौरीगंज थाने में अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

    केजरीवाल पर मुसाफिरखाना के औरंगाबाद की सभा में भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने कहा था कि, भाजपा व कांग्रेस को वोट देना देश के साथ गद्दारी होगी।

    वहीं, गौरीगंज में बिना अनुमति जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने करने का आरोप है। मामले की सुनवाई जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केस की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है।

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