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    जिला सहकारी बैंक मीरजापुर-सोनभद्र के निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:15 PM (IST)

    सोनभद्र में जिला सहकारी बैंक मीरजापुर-सोनभद्र के निदेशक बलदेव सिंह के खिलाफ अपर सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह व ...और पढ़ें

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     पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला सहकारी बैंक मीरजापुर–सोनभद्र के निदेशक बलदेव सिंह के खिलाफ अपर सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन पर ठेकेदारी मामले में एक करोड़ 78 लाख रुपये के दिये चेक के बाउंस होने का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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    आरोप है कि ठेकेदारी कार्य के लिए सहयोग मांगने पर आनंद प्रताप सिंह ने बलदेव सिंह को लगभग एक करोड़ 78 लाख रुपये की धनराशि दी थी। आनंद प्रताप सिंह के पुत्र सूर्यप्रताप सिंह, जो उनके फर्म का संचालन करते हैं, पूरे लेन-देन और कार्य की देखरेख कर रहे थे। आनंद का आरोप है कि रकम लेने के कुछ समय बाद ही जिला सहकारी बैंक के निदेशक बलदेव सिंह ने हिसाब-किताब देने में टालमटोल शुरू कर दी गई।

    कई बार कहने के बावजूद जब अंतिम हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो सूर्यप्रताप सिंह ने फाइनल भुगतान और सेटलमेंट के लिए लगातार दबाव बनाया। बलदेव सिंह ने एक करोड़ 78 लाख रुपये के पांच चेक सूर्य प्रताप सिंह को दिये थे। जब इन चेकों को बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया, तो सभी चेक बाउंस हो गए, जिससे मामला पूरी तरह कानूनी विवाद में बदल गया।