सोनभद्र में एजेंसी के फर्जी इंश्योरेंस पेपर पर दौड़ती रही मोटरसाइकिल, जानकारी होने पर उड़े होश, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
सोनभद्र में मोटरसाइकिल के फर्जी इंश्योरेंस मामले में करमा थाना पुलिस ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) रितेश मौर्य और सोनभद्र ऑटो सेल्स के खिला ...और पढ़ें

पुलिस ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश पर यह कार्रवाई की है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करमा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल के फर्जी इंश्योरेंस के मामले में रॉबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के महुआंव गांव निवासी रविरंजन सिंह की तहरीर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पगिया निवासी रितेश मौर्य और सोनभद्र ऑटो सेल्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश पर यह कार्रवाई की है।
रवि रंजन ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसे अपनी भतीजी की शादी में मोटरसाइकिल उपहार में देना था। इसके लिए वह करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव में स्थित सोनभद्र ऑटो सेल्स में गया था। वहां वार्ता की थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात करमा गांव के निवासी रितेश मौर्या से हुई। उसने छह दिसंबर 2022 को शाम करीब साढ़े चार बजे 98 हजार रुपये मोटरसाइकिल के लिए ले लिया।
16 दिसंबर 2022 को इंश्योरेंस पेपर व बाइक दिया। इंश्योरेंस करने का दिनांक उसमें 15 दिसंबर 2022 लिखा हुआ था। रितेश ने उसे सेल लेटर 18 मार्च 2023 को विंध्य आटो सेल्स पिपरी रोड राबर्ट्सगंज का दिया। उसे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) की ओर से टीआर नंबर भी मिला।
जब उस टीआर नंबर को लेकर वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के बैढन आरटीओ ऑफिस गया तो वहां उसे लिखित रूप से जानकारी दी गई कि उसका इंश्योरेंस फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके बनाया गया है। यह टीआर नंबर उसे मिलना ही नहीं चाहिए था। जब तक की इंश्योरेंस सही न हो। वह थक हार कर विंध्य ऑटो सेल्स कार्यालय से संपर्क किया तो उसे लौटा दिया गया।
सोनभद्र ऑटो सेल्स पर गया तो वहां भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। रितेश भी टालमटोल करने लगा। फिर उसने मामले की शिकायत पुलिस की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसने न्यायालय में वाद दाखिल किया। अब पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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