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    यूपी में SIR के दौरान पीढ़ियों की जानकारी नहीं दे पाए 1,73,579 मतदाता, जारी होगी नोटिस

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    सीतापुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को अनंतिम सूची प्रकाशित होगी, जिसमें 6,23,817 मतदाताओं के नाम हटाए ज ...और पढ़ें

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    पीढ़ियों की जानकारी नहीं दे पाए 1,73,579 मतदाता।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 6,23,817 मतदाताओं का नाम हटाया जाएगा। 1,73,579 मतदाताओं के रिकार्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से न होने के कारण उन्हें नोटिस भेजी जाएगी। यह मतदाता अपनी पीढ़ियों की जानकारी नहीं दे पाए हैं। 94.55 प्रतिशत नामों का 2003 की सूची से मिलान हो चुका है।

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    जिन 6,23,817 मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 2,46,901 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 1,29,101 मृत, 55,579 डुप्लीकेट और 1,73,227 अनुपस्थित व 19,009 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं।

    अपर निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी।

    वहीं 31 दिसंबर से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होेंने बताया दो हफ्तों में उन मतदाताओं को तलाशने का कार्य किया जो स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट, अनुपस्थित (एएसडी) व अन्य श्रेणी में शामिल थे।

    बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को बूथवार ऐसे मतदाताओं की सूची सौंपकर फिर से सत्यापन कराया गया।

    फॉर्म छह भरकर बनें मतदाता

    विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 2025 मतदाता सूची पर किया है। इसमें 31,90,806 मतदाता थे। ऐसे युवक-युवती जो पहली जनवरी 2026 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। या फिर कोई व्यक्ति किसी कारण से अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं था और उसके पास वैध कागज हैं। ऐसे लोग फॉर्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

    मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन 31 दिसबंर को किया जाएगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म छह भरना होगा। -नीतीश कुमार सिंह, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी।