UP News: सीतापुर में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 17 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
सीतापुर की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2008 का है जब भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में मिश्रीलाल नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी अरुण कुमार अग्निहोत्री व अतुलंजय कुमार तिवारी ने की।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। एससी-एसटी एक्ट अदालत ने मंगलवार को दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 34-34 हजार का अर्थदंड भी बोला गया है।
मिश्रिख के किशुनापुर के रामकुमार और भाइलू उर्फ सतीश ने पिसावां के मोहम्मदनगर के मिश्रीलाल व उनके परिवार के लोगों से भैंस चराने को लेकर 25 जून 2008 मारपीट हो गई थी। इसमें मिश्रीलाल को गंभीर चोटें आई थी। इलाज मिश्रीलाल की मृत्यु हो गई थी।
मिश्रिख पुलिस ने हत्या व एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा लिखकर आरोपितों को जेल भेजा। मंगलवार को न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने दोषियों को सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष की पैरवी अरुण कुमार अग्निहोत्री व अतुलंजय कुमार तिवारी ने की।
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