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    टूटी चप्पल न बदलने पर शोरूम मैनेजर होगा ग‍िरफ्तार, गैर जमानती वारंट हुआ जारी

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    टूटी चप्पल वापस न करने और उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी करना लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने शोरूम प्रबंधक उस्मान के खिला ...और पढ़ें

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    संवाद सूत्र, सीतापुर। टूटी चप्पल वापस न करने के मामले में उपभोक्ता फाेरम ने लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। अगले वर्ष दो जनवरी तक प्रबंधक को फोरम में पेश करने का समय दिया है।

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    बट्सगंज के आरिफ ने 10 मई 2022 को नगर के लिबर्टी शोरूम ट्रांसपोर्ट चौराहा से 1700 रुपये की चप्पल खरीदी थी। प्रबंधक उस्मान ने छह माह में चप्पल टूटने पर वापस करने की वारंटी दी थी। चप्पल एक महीने में ही उखड़ने लगी। उन्होंने चप्पल को शोरूम पर दिखाया तो कहा गया कि कुछ दिन पहनो बाद में वापस कर लेंगे।

    आरिफ पांच जुलाई 2022 को चप्पल वापस करने शोरूम गए। प्रबंधक ने चप्पल रख ली और दो-तीन दिन बाद नई चप्पल देने का भरोसा दिया। इसके बाद वह कई बार शोरूम गए, लेकिन प्रबंधक ने चप्पल नहीं दी। हर बार टालमटोल करके उन्हें चलता कर दिया। इससे परेशान होकर आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। साथ ही प्रबंधक को नोटिस देकर इसकी सूचना दे दी।

    बावजूद इसके प्रबंधक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नोटिस का जवाब दिया न ही फोरम के समक्ष पेश हुआ। इसके आठ जनवरी 2024 को फोरम ने चप्पल की कीमत के साथ ही मानसिक प्रताड़ना के 2500 और मुकदमा में खर्चा के 5000 रुपये आरिफ को देने का आदेश पारित कर दिया। प्रबंधक पर आदेश का भी कोई असर नहीं पड़ा। अब फोरम ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है।

    पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र

    उपभोक्ता फोरम ने शोरूम प्रबंधक को गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दो जनवरी तक प्रबंधक को वारंट तामील कराके हर हाल में गिरफ्तार करके फोरम के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रबंधक ने फोरम के निर्णय का अनुपालन नहीं किया है। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

     

    परिवादी ने लिबर्टी शोरूम से चप्पल खरीदी गई थी। चप्पल टूटने पर प्रबंधक ने परिवादी की समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके अलावा फोरम के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया। आदेश की तमीली कराए जाने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।- अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव, न्यायाधीश/अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम।