Siddharthnagar News: जालसाजी, बलवा जैसे दर्जन भर मुकदमों में शामिल आरोपी का गुंडा एक्ट में चालान
सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। बलवा मारपीट और जालसाजी जैसे अपराधों में शामिल हरीओम को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह महीने के लिए जिले से निष्कासित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने यह आदेश पुलिस और अभियोजन की रिपोर्टों के आधार पर पारित किया जिसमें हरीओम को क्षेत्र में अशांति फैलाने का दोषी पाया गया।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए बलवा, मारपीट, जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों के दर्जन भर मुकदमों में शामिल एक आरोपित के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।
जिला प्रशासन ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए ग्राम गोल्हौरा निवासी हरीओम पुत्र बंसी प्रसाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत चालान किया है। हरीओम के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बलवा, बलवा, जालसाजी, हत्या का प्रयास, एससीएससी एक्ट सहित दर्जन भर मुकदमे शामिल हैं।
गोल्हौरा थाना पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हरीओम एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों में भय और आतंक फैलाता है। उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बताई गई।
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जिला प्रशासन ने पुलिस एवं अभियोजन की रिपोर्टों के आधार पर प्रकरण की समीक्षा की। उप जिलाधिकारी व संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी डा. राजागोपाल आर ने आदेश पारित किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विपक्षी हरीओम के कारण ग्रामीण भयभीत रहते हैं तथा उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नहीं होता। जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया कि हरीओम को तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
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