मेकअप से खराब हुआ चेहरा तो महिला ने ठोक दिया मुकदमा, उपभोक्ता आयोग ने ब्यूटीशियन पर लगाया मोटा जुर्माना
उत्तर प्रदेश के शामली की एक ब्यूटीशियन ने युवती के चेहरे को खराब करने वाला मेकअप किया जिसके लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ब्यूटीशियन पर 1.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ब्यूटीशियन ने निम्न और एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों का इस्तेमाल किया था जिससे युवती के चेहरे पर एलर्जी हो गई और उसे मानसिक और शारीरिक क्षति हुई।

जागरण संवाददाता, शामली। ब्यूटीशियन ने निम्न एवं एक्सपायरी डेट के उत्पादों का इस्तेमाल कर युवती का मेकअप किया। मेकअप से पहले ही ब्यूटीशियन ने रुपये एडवांस ले लिए थे। सगाई के बाद युवती का चेहरा खराब हो गया।
युवती ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी। नोटिस मिलने के बाद भी ब्यूटीशियन उपस्थित नहीं हुई और ना ही लिखित जवाब दिया। इसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने ब्यूटीशियन पर 1.13 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
यह है पूरा मामला
जिले के कस्बा बनत निवासी अंशिका चौधरी ने 16 मई 2023 को जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। उसने बताया कि उसकी सगाई 28 नवंबर 2022 को थी। उसके लिए शामली निवासी ब्यूटीशियन पंखुड़ी गोयल से संपर्क किया।
उसने बताया कि उनके पार्लर में उच्च गुणवत्ता के उत्पाद प्रयोग किए जाते हैं। इस पर विश्वास करते हुए उसने 13 हजार रुपये एडवांस जमा करा दिए थे। इसके बाद उसका मेकअप हुआ, जिससे उसके चेहरे पर दाने जैसे हो गए। उसका चेहरा प्रतिदिन खराब होता चला गया। चेहरा खराब होने पर चिकित्सकों से संपर्क किया।
चिकित्सकों ने बताया कि ब्यूटीशियन ने निम्न स्तर के उत्पाद का प्रयोग किया है। इस कारण चेहरा खराब हुआ है। ब्यूटीशियन के घटिया एवं एक्सपायर तिथि का उत्पाद प्रयोग करने से उसके चेहरे पर एलर्जी हो गई। काफी मानसिक आघात भी पहुंचा है।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अमरजीत कौर एवं अभिनव अग्रवाल ने संयुक्त तौर पर चार मार्च 2025 को सुनवाई की, जिसके बाद 28 मार्च 2025 को निर्णय सुनाया गया।
इसके तहत मेकअप के अदा किए 13 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित अदायगी की तिथि से देय होंगे, जबकि ब्यूटीशियन के त्रुटिपूर्ण सेवा व उपेक्षा तथा अवसान तिथि के बाद का उत्पाद प्रयोग करने के कारण कुरूप हो जाने पर हुई मानसिक संताप व शारीरिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये अदा करने होंगे।
सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे राजकोष में जमा कराया जाएगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि 45 दिवस के अंदर रकम जमा नहीं की तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-71 व 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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