सुप्रीम झटका: पीड़िता के पिता की याचिका खारिज, अभी जेल से बाहर ही रहेगा आसाराम
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब है कि आसाराम अभी जेल से बाहर ही रहेगा। यह फैसला आसाराम बापू मामले में एक मह ...और पढ़ें
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आसाराम
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दुष्कर्मी आसाराम फिलहाल जेल से बाहर ही रहेगाा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद करने की याचिका को खारिज कर दिया है। आदेश में स्वास्थ्य रिपोर्ट का हवाला देते यथास्थिति रखने की बात कही है। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट को इस प्रकरण से संबंधित सुनवाई तीन माह के अंदर पूरी करने का भी आदेश दिया है।
पीड़िता के पिता ने आसाराम को स्वस्थ बताते हुए पिछले दिनों उसकी जमानत रद करके वापस जेल भेजने की अपील की थी। शहर निवासी पीड़िता ने 20 अगस्त 2013 को आसाराम के विरुद्ध दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आसाराम पर जोधपुर स्थित आश्रम में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस समय वह नाबालिग थी। आसाराम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।
वर्ष 2018 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देने पर कुछ माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत मिल गई थी। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आसाराम के गुर्गाें की ओर से धमकी दिए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आसाराम को स्वस्थ बताते हुए उसकी जमानत रद करने की अपील की थी।
उन्होंने कहा था कि अगर आसाराम बीमार है तो उसका जेल में ही अन्य बंदियों की तरह उपचार कराया जाए।इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत का आदेश बहाल रखते हुए पीड़िता के पिता की याचिका खारिज कर दी। पीड़िता के पिता ने बताया कि आसाराम के अतिरिक्त आश्रम की वार्डन सहित दो लोगों को बीस-बीस वर्ष की सजा सुनाई गई थी, वे लोग अभी जमानत पर बाहर हैं।
उन्होंने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय ने जोधपुर हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं कि इस प्रकरण में चल रहे सभी ट्रायल पर सुनवाई तीन माह के अंदर पूरी करने का आदेश दिया गया है।
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