Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: रजाई ओढ़कर सो रहा था पत‍ि, पत्नी ने पेट्रोल डालकर ज‍िंदा जलाया; वजह जानकर पकड़ लेंगे माथा

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 09 Nov 2023 11:52 AM (IST)

    सत्यवीर का रंग काला था इस कारण नन्ही उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ देने का दबाव बनाती थी। 15 अप्रैल 2019 की तड़के वह अपने पिता के साथ खेत पर गया था भाई सत्यवीर और भाभी नन्ही घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई में लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।

    Hero Image
    अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

    जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। पति को काला होने पर जिंदा जलाने वाली महिला को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काले रंग की वजह से पत‍ि को नहीं करती थी पसंद   

    ग्राम विचैटा के हरवीर की ओर से कुढ़ फतेहगढ़ थाने में 15 अप्रैल, 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि भाई सत्यवीर सिंह की शादी 2017 में प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। सत्यवीर का रंग काला था, इस कारण नन्हीं उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ देने का दबाव बनाती थी। 15 अप्रैल, 2019 की तड़के वह अपने पिता के साथ खेत पर गया था, भाई सत्यवीर और भाभी नन्हीं घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई में लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।

    मौत से पहले पत‍ि ने बयां की थी पत्नी की करतूत  

    पड़ोसियों के जानकारी देने पर सभी घर पहुंचे। गंभीर हालत में सत्यवीर को चंदौसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच नन्हीं भ्रमित करती रही। मौत के पहले सत्यवीर ने बयान देकर पत्नी पर आग लगाने की बात कही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर किया था।

    यह भी पढ़ें: UP News: प्रेमिका के चक्कर में पत्नी-बेटी को घर से निकाला, पत‍ि समेत छह लोगों पर FIR दर्ज

    पत्नी को उम्रकैद की सजा 

    अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने गवाहों के बयान और मृतक की सीडीआर के साथ साक्ष्यों का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की दलीलों को सुनने के बाद बीते शनिवार को प्रेमश्री उर्फ नन्हीं को पति की हत्या में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने नन्हीं को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

    यह भी पढ़ें: पहली पत्नी से नहीं हुई कोई संतान तो पति ले आया दूसरी बीवी घर, दोनों पत्नियों को रखा एक साथ- फिर हो गया यह हादसा

    comedy show banner
    comedy show banner