संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के लिए बढ़ाई यथास्थिति, मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई दो याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट ने संभल जिले में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए बढ़ाया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की पीठ ने मस्जिद प्रबंध कमेटी की अपील पर यह निर्णय दिया। कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले की पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

नई दिल्ली, प्रेट्र। संभल जिले में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की पीठ ने ये निर्णय कमेटी की अपील पर दिया। मस्जिद प्रबंध कमेटी के सचिव और उपाध्यक्ष की तरफ से दो याचिकाएं दायर की गई हैं।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को इस मामले की गहन पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति को आगे बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट जमा होने तक के लिए विस्तार मांगा था। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।
याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करने की मांग की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने संभल अदालत के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश को बरकरार रखा था। मस्जिद कमेटी ने पिछले साल 19 नवंबर को मुगल कालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। 24 नवंबर को हुए दूसरे सर्वेक्षण को कमेटी ने ये कहते हुए अवैध बताया था कि सिविल कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था।
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