Sambhal Violence Case: मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत पर सुनवाई टली, अब 2 अप्रैल की मिली तारीख
संभल हिंसा के मामले में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अंतरिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। रेगुलर जमानत पर सुनवाई के लिए अब 2 अप्रैल की तारीख तय की गई है। जफर अली पर सर्वे के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, चंदौसी। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो निर्भय नारायण राय की अदालत में रेगुलर जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी।
अंतरिम जमानत के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष एवं अभियोजन की ओर से बहस के बाद अंतरिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया गया, जबकि रेगुलर जमानत पर सुनवाई के लिए अब दो अप्रैल लगा दी गई है।
कमेटी के सदर के खिलाफ कोतवाली संभल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या (335/24) में भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 व 231 जैसी गंभीर धाराओं के साथ ही 191-3, 190, 221, 132, 125, 324-5, 195, 233, 326-एफ और संपत्ति अधिनियम की धारा 3/4 लगाई गई थी।
जफर अली पर भीड़ को उकसाने का आरोप
पुलिस के अनुसार उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्वे के दौरान भीड़ को उकसाते हुए कहा था कि मस्जिद में खोदाई की जा रही है। हम लोगों से मस्जिद छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने हिंसा के दूसरे दिन ही कोतवाली लाकर पूछताछ की थी और बाद में छोड़ दिया था।
बीते शनिवार की शाम को भी उन्हें कोतवाली बुलाकर पूछताछ की गई। इसके बाद रविवार को उन्हें गिरफर कर मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया गया जहां से दो दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया।
जेल भेजे एडवोकेट जफर अली की ओर से अधिवक्ता मुहम्मद नजर कुरैशी, शकील वारसी, मुहम्मद सगीर सैफी, विनोद कुमार सिंह, मुहम्मद आसिफ आदि ने सोमवार को जिला जज की अदालत में रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
यहां से संभल हिंसा में आरोपितों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां स्थानांतरिरत कर दिया। यहां बहस के बाद जमानत पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख लगा दी गई थी। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि पुलिस को भी 27 तक सीडी अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए थे
लेकिन सीडी न आने के कारण आज रेगुलर जमानत पर बहस नहीं हो सकी और इसमें दो अप्रैल की तारीख लगा दी गई है। जफर अली को जेल भेजे जाने के विरोध में संभल के अधिवक्ताओं की कलम बंद हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही।
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