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    संभल हिंसा: जेल भेजे गए जफर अली की जमानत पर सुनवाई 27 मार्च को, पुलिस को सीडी पेश करने के आदेश

    Updated: Mon, 24 Mar 2025 09:05 PM (IST)

    जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 मार्च को होगी। कोर्ट ने पुलिस को सीडी पेश करने के आदेश दिए हैं। जफर अली की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

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    कोर्ट ने पुलिस से सीडी पेश करने के आदेश देते हुए 27 मार्च को सुनवाई की तारीख लगाई है।

    जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जनपद न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो निर्भय नारायण राय की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ने पुलिस से सीडी पेश करने के आदेश देते हुए 27 मार्च को सुनवाई की तारीख लगाई है। 

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    कमेटी के सदर के खिलाफ कोतवाली संभल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या (335/24) में भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 व 231 जैसी गंभीर धाराओं के साथ ही 191-3, 190, 221, 132, 125, 324-5, 195, 233, 326-एफ और संपत्ति अधिनियम की धारा 3/4 लगाई गई थी। 

    पुलिस के अनुसार, उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्वे के दौरान भीड़ को उकसाते हुए कहा था कि मस्जिद में खोदाई की जा रही है। हम लोगों से मस्जिद छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने हिंसा के दूसरे दिन ही कोतवाली लाकर पूछताछ की थी और बाद में छोड़ दिया था। 

    बीते शनिवार की शाम को भी उन्हें कोतवाली बलाकर पूछताछ की गई। इसके बाद रविवार को उन्हें गिरफर कर मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया गया जहां से दो दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया।

    जेल भेजे एडवोकेट जफर अली की ओर से अधिवक्ता मुहम्मद नजर कुरैशी, शकील वारसी, मुहम्मद सगीर सैफी, विनोद कुमार सिंह, मुहम्मद आसिफ आदि ने सोमवार को जिला जज की अदालत में रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। 

    यहां से संभल हिंसा में आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां स्थानांतरित कर दिया। यहां बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं एवं अभियोजन से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की दलीलों को सुनने के बाद जमानत पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख लगा दी। 

    इसके साथ ही न्यायाधीश ने पुलिस को 27 मार्च तक सीडी अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। इधर जफर अली को जेल भेजने से भड़के साथी अधिवक्ताओं द्वारा सोमवार को हड़ताल कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।

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