संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस, जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद दूसरी कार्रवाई
संभल जामा मस्जिद में बीते वर्ष 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पुलिस ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है। उन पर हिंसा भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुकदमे में सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है।

जागरण संवाददाता, चंदौसी। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बीते वर्ष 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में दंगा भड़काने में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को भेजे जाने के बाद अब सांसद जियाउर्रहमान बर्क को भी पुलिस की ओर से 41ए का नोटिस देने की प्रक्रिया की जा रही है।
पुलिस की ओर से संभल कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमा अपराध संख्या (335/24) में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली, सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है।
इन पर हिंसा भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं। जफर अली को बीते रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब सांसद बर्क को विवेचक की ओर से सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाएगा।
इस मामले सांसद से विवेचना में सहयोग करने को कहा जाएगा। बताया जाता है कि सात वर्ष से अधिक की सजा के प्रावधान वाले मुकदमों में विवेचना में सहयोग करने करने के लिए यह नोटिस देने की प्रक्रिया की जा सकती है।
संबंधित व्यक्ति को विवेचना में सहयोग करने के दौरान आरोपी होते हुए भी जमानत कराने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है तो कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जा सकती है और जमानत करानी होगी।
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि सांसद को विवेचना में शामिल करना जरूरी है, उनकी सार्वजनिक बयान और अदालत में दिए गए हलफनामे की भी जांच होगी।
इस केस में रविवार को पहली गिरफ्तारी जामा मस्जिद के सदर जफर अली की हुई थी। सांसद की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने कहा कि यह विवेचक के विवेक पर निर्भर होगा।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।