Back Image

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मस्जिद पक्ष, सर्वे आदेश के खिलाफ दी याचिका, कल होगी सुनवाई

    Updated: Thu, 28 Nov 2024 10:11 PM (IST)

    संभल जिले स्थित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मस्जिद पक्ष को ओर से जामा मस्जिद संभल प्रबंध कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। याचिका में मस्जिद पक्ष ने स्थानीय अदालत द्वारा दिए गए 19 नवंबर को सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी।

    Hero Image
    संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मस्जिद पक्ष।

    डिजिटल डेस्क, संभल। संभल जिले स्थित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मस्जिद पक्ष को ओर से जामा मस्जिद संभल प्रबंध कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका में मस्जिद पक्ष ने स्थानीय अदालत द्वारा दिए गए 19 नवंबर को सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी।

    बता दें कि संभल जिले की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे पर स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को सर्वे के आदेश दिए। पहले दिन सर्वे करने पहुंची टीम ने विरोध के कारण सर्वे कार्य को स्थगित कर दिया था। 

    19 नवंबर को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली के अलावा वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोगों की उपस्थिति में एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को अपनी टीम के साथ सर्वे का कार्य करना था।

    जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर निश्चित संख्या में लोगों को मस्जिद के अंदर प्रवेश दिया। इस दौरान डीएम और एसपी के अलावा प्रशासनिक सभी लोगों को बाहर रखा गया। इसी बीच कुछ जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक आ गए और मस्जिद का गेट खुलवाकर अंदर घुस गए। लोग सर्वे पर आपत्ति और विरोध की बातें करने लगे, सवाल खड़े करने लगे। रात का समय और बढ़ती भीड़ को देख एडवोकेट कमिश्नर और जिला प्रशासन ने कार्य को स्थगित कर दिया था।

    हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल

    संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा की सीबीआई जांच के लिए इलाहबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। घटना को षड्यंत्र बताते हुए गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी इस याचिका में है।

    वाराणसी निवासी डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्ला व विनीत विक्रम ने यह याचिका दाखिल की है। मांग की गई है कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआइटी बनाई जाए जो आयुक्त, डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ की भूमिका की जांच कर निर्धारित समय में रिपोर्ट दे। अधिकारियों की संलिप्तता और गलतियों के कारणों की भी जांच की मांग है। 

    गौरतलब है कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान 40 लोग मस्जिद में पहले से मौजूद बताए गए। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा आपत्ति की गई तो उन्हें वहां से बाहर निकाल गया। दावा है कि ये लोग जैसे ही वह बाहर आए तो वह भीड़ में शामिल हो गए और उसके बाद भीड़ उत्तेजित होने लगी। 

    ऐसा दावा है कि उन्हीं के द्वारा मस्जिद के बजूखाने के पानी निकल जाने की सूचना बाहर दी गई थी और मस्जिद में खुदाई की बात को वायरल किया गया था, क्योंकि अंदर चल रहे कार्य की भनक बाहर के लोगों को नहीं थी।