संभल के सपा सांसद बर्क ने खुद तुड़वाना शुरू किया आवास का अवैध निर्माण, SDM ने 12 सितंबर तक तोड़ने के दिए थे निर्देश
बिना नक्शे आवास का निर्माण कराने के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 1.35 लाख जुर्माना जमा करने के बाद अब अवैध निर्माण भी तुड़वाना शुरू कर दिया है। नियत प्राधिकारी/एसडीएम विनियमित क्षेत्र विकास चंद्र ने 12 अगस्त को आवास निर्माण को अवैध मानते हुए 5707 रुपये का शमन शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अधिनियम के तहत 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

जागरण संवाददाता, संभल। बिना नक्शे आवास का निर्माण कराने के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 1.35 लाख जुर्माना जमा करने के बाद अब अवैध निर्माण भी तुड़वाना शुरू कर दिया है। नियत प्राधिकारी/एसडीएम विनियमित क्षेत्र विकास चंद्र ने 12 अगस्त को आवास निर्माण को अवैध मानते हुए 5,707 रुपये का शमन शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अधिनियम के तहत 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। साथ ही आवास के आगे एक मीटर चौड़े व 14.30 मीटर लंबे हिस्से को एक माह में हटाने का आदेश दिया था। सांसद बर्क ने 13 अगस्त को जुर्माने की राशि जमा करा दी थी। अब वह अगले हिस्से को हटवा रहे हैं।
संभल के दीपा सराय में सांसद का तीन मंजिला आवास निर्माणाधीन है। अधिकांश निर्माण पूरा हो गया है। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के बाद कठघरे में आए सांसद के आवास का निर्माण भी अवैध पाया गया। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से पांच दिसंबर, 2024 को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में सांसद पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप था। इस मामले की सुनवाई नियत प्राधिकारी/एसडीएम न्यायालय में हुई, जहां सांसद और उनके पिता ममलूकुरर्हमान बर्क ने संशोधित नक्शा भी प्रस्तुत किया।
12 अगस्त को सुनवाई के बाद, एसडीएम ने सांसद और उनके पिता द्वारा जमा किए गए संशोधित नक्शे पर मानक के अनुसार शमन और जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। 12 सितंबर को आदेश की अवधि पूरी हो रही है। सांसद ने तीन दिन पहले ही अवैध निर्माण ध्वस्त कराना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिनभर मजदूर निर्माण तोड़ने में जुटे रहे। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन कर सांसद की ओर से स्वयं ही उस निर्माण को हटवाया जा रहा है, जिसको हटाने के लिए कहा गया था।
26 तारीखों में सुनवाई, 27वीं को निर्णय
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने पांच दिसंबर, 2024 को नोटिस जारी किया था। 27 दिसंबर को सुनवाई तय हुई। इसके बाद सांसद की ओर से एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करने के साथ ही उन्हें मकान निर्माण से संबंधित नक्शा दिखाने को कहा गया था। दिसंबर में सिर्फ दो तारीख ही लगीं। इसके बाद 2025 में 24 तारीख लगीं। 12 अगस्त को 25वीं तारीख पर जुर्माना लगाने के साथ अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश जारी किया गया।
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