यूपी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ने का मिल रहा मौका, आवेदन भी हो गए शुरू
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद के 664 निजी स्कूलों में ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, बहजोई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर मिला है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जनपद के 664 गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में 107 विद्यालयों में 3384 बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर कक्षा एक से आठ तक पूरी तरह निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।
योजना के अंतर्गत बच्चों को ड्रेस, किताबें, बैग और जूते-मोजे के लिए पांच हजार रुपये की एकमुश्त धनराशि अभिभावक के खाते में भेजी जाती है। वहीं विद्यालय की फीस के भुगतान के लिए अधिकतम 450 रुपये प्रतिमाह की दर से वर्ष भर में कुल 5400 रुपये सीधे विद्यालय के बैंक खाते में विभाग द्वारा जमा किए जाते हैं।
प्रवेश अभिभावक के निवास वाली ग्राम पंचायत या वार्ड में स्थित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में दिया जाता है। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चों तथा एचआईवी या कैंसर से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को मिलेगा। इसके अलावा एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार, निराश्रित, बेघर, दिव्यांग, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन प्राप्त करने वालों के बच्चे भी पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन है।
इच्छुक अभिभावक वेबसाइट http: आरटीई25.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अथवा अन्य पात्रता से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अभिभावक अपने नजदीकी ब्लाक संसाधन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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