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    सांसद जियाउर्रहमान बर्क को 30 जनवरी तक देना होगा जवाब, जेई से तलब किया स्पष्टीकरण

    Updated: Thu, 23 Jan 2025 10:11 PM (IST)

    संभल में विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद को दिए गए नोटिस के मामले में एक बार फिर नामित अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा न्यायालय में दाखिल कर साक्ष्य संकलन ...और पढ़ें

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    संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, संभल। विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को दिए गए नोटिस के मामले में एक बार फिर नामित अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा न्यायालय में दाखिल कर साक्ष्य संकलन के लिए समय मांगा है, जिस पर प्रशासन ने 30 जनवरी तक का समय दिया है।

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    वहीं, जेई को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। बता दें कि पहले हिंसा भड़काने को लेकर सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर छह महीने पहले गाड़ी से हुए हादसे की दोबारा जांच शुरू कराई गई।

    बिना नक्शे के बन रहा था मकान

    बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही 1.91 करोड़ का जुर्माना तय किया गया था। इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा सांसद का मकान प्रशासन की नजर में आया और पांच दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया था। इसमें 12 दिसंबर को अवधि पूरी होने पर सांसद की ओर से अधिवक्ता ने एक महीने का समय मांगा गया था, लेकिन 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। 

    15 दिन की अवधि वाले इस नोटिस का समय भी 27 दिसंबर को पूरा हो गया। फिर 16 जनवरी तक का समय दिया गया था और 23 जनवरी तक का समय तय किया गया था।

    बर्क का मकान से कोई मतलब नहीं: अधिवक्ता 

    सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि जिस मकान की बात हो रही है, वह मूल रूप से सांसद के दादा स्वर्गीय शफीकुर्रहमान बर्क के नाम था। उनके निधन के बाद बेटे ममलुकुर्रहमान बर्क को वारिस बनाने के लिए पत्राचार किया गया है। 

    वर्तमान सांसद जियाउर्रहमान बर्क का इस मकान से कोई मतलब नहीं है। यह मकान नए तरीके से नहीं बन रहा, बल्कि मरम्मत कार्य हो रहा है। वकालतनामा न्यायालय में दाखिल कर साक्ष्य संकलन के लिए अभी और समय मांगा है। 

    ईओ मणि भूषण तिवारी ने बताया कि संबंधित मकान का टैक्स जमा होता है और अभिलेखों में स्वर्गीय शफीकुर्रहमान बर्क के नाम पर यह मकान है। उधर, एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि अब 30 जनवरी तक का समय दिया गया है। 

    उधर, संबंधित मकान में नया निर्माण कैसे प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में जेई को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टिकरण तलब किया गया है।

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