सांसद को मिला नोटिस-पर-नोटिस, हर बार मांगा समय, इस बार एसडीएम ने लगा दिया जुर्माना… दे दी आखिरी चेतावनी!
संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिना अनुमति मकान निर्माण के मामले में एसडीएम वंदना मिश्रा ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है और 17 फरवरी तक की मोहलत दी गई है यदि इस तिथि तक नक्शा पास नहीं कराया गया तो आगे कड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसमें निर्माण को ध्वस्तीकरण करने के भी आदेश हो सकते हैं। मामला लंबे समय से चर्चा में है।
संवाद सहयोगी, संभल। दीपा सराय में सांसद द्वारा बिना अनुमति मकान निर्माण के मामले में सुनवाई करते हुए एसडीएम ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना समय से साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर लगाया गया है।
साथ ही सांसद के अधिवक्ता की ओर से मांगे गए समय के अनुसार 17 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। एसडीएम की ओर से पहले भी तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका था और तीन बार समय भी बढ़ाया गया था।
यह है पूरा मामला
सांसद जियाउर्रहमान बर्क का दीपा सराय में मकान है। उन्होंने अपने मकान का निर्माण शुरू कराया था। नियत प्राधिकारी व उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने में नोटिस जारी किया था।
मामला लंबे समय से चर्चा में है। नियत प्राधिकारी व उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद को अब तक तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन सांसद के अधिवक्ता हर बार समय मांगते रहे।
सांसद को पहली बार नोटिस तब भेजा गया था जब मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। नियमों के अनुसार, किसी भी बड़े निर्माण के लिए नगर पालिका या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य होता है, लेकिन सांसद के मकान के निर्माण में इन नियमों की अनदेखी की गई।
जब प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया तो एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा। पहले नोटिस के जवाब में सांसद की ओर से समय मांगा गया, जिसे एसडीएम ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तय समय में नक्शा पास नहीं कराया गया तो दोबारा नोटिस जारी किया गया।
इसके बाद तीसरी बार भी यही प्रक्रिया दोहराई गई। सोमवार को मकान निर्माण मामले में सुनवाई थी। एसडीएम कोर्ट में एसडीएम वंदना मिश्रा ने मामले की सुनवाई की, जिसमें सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता नईम कुरैशी उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने दोबारा 17 फरवरी तक का समय मांगा।
एसडीएम वंदना मिश्रा ने समय से साक्ष्य ना प्रस्तुत करने पर सांसद पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है और 17 फरवरी तक का अवसर दिया है। यदि 17 फरवरी तक नक्शा पास नहीं कराया गया तो आगे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें निर्माण को ध्वस्तीकरण करने के भी आदेश हो सकते हैं।
सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक पत्र प्रस्तुत कर पुन: समय मांगा गया था। कई बार उनको अवसर दिया जा चुका है। सोमवार को समय से साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर फिर समय दिया गया है।
-वंदना मिश्रा, एसडीएम, संभल
सोमवार को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई दी। एसडीएम ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। हमने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 17 फरवरी तक का और समय मांगा है, जो मिल भी गया है।
-नईम कुरैशी, सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अधिवक्ता
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