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    UP News: और बढ़ीं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें; अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना भगौड़ा, पुलिस ने की तैयारी

    Updated: Sun, 30 Jun 2024 01:44 PM (IST)

    हाजी इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म का एक केस दाखिल हुआ था। जिस पर वे कोर्ट में गए थे। लेकिन उसके बाद वे किसी भी तारीख पर पेश नहीं हुए। पुलिस की पैरवी उन पर भारी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घाेषित करते हुए कुर्की करने के आदेश जारी किए हैं। हाजी इकबाल इन दिनों दुबई में हैं ये बात सामने आई हैं।

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    हाजी इकबाल को भगौड़ा माना गया है। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला थाने में दर्ज मुकदमे में पहले कुर्की की कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन इस बार पुलिस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भी हाजी को भारी पड़ गई है।

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    इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी हाजी इकबाल को भगौड़ा मान लिया है और कहा है कि वह खुद कोर्ट में पेश हो और अपने मुकदमे की तारीखों को भुगते। ऐसा नहीं करने पर सहारनपुर की एमपी-एएलए कोर्ट ने शनिवार को धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए है। हालांकि अभी यह नोटिस नहीं चस्पा किए गए हैं।

    एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ मिर्जापुर थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने तत्कालीन एसएसपी आकाश तोमर के आदेश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें इकबाल पर आरोप था कि उसने अपने फॉर्म हाउस पर उसे और उसकी बेटी को बुलाया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस मुकदमे में उनके बेटे भी नामजद किए गए थे। इस मुकदमे में हाजी इकबाल फरार चल रहे हैं।

    कुर्की के आदेश हुए थे खारिज

    पुलिस ने धारा 82 के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट में आवेदन किया था, लेकिन हाजी इकबाल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और कुर्की के आदेश को खारिज कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया कि हाजी इकबाल फरार हैं और उनकी कुर्की होना जरूरी है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, फरार हैं इकबाल

    एसपी सिटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि हाजी इकबाल फरार हैं। इसलिए हाजी इकबाल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कोर्ट में पेश हो। तभी उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

    एसपी सिटी ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने धारा 82 के तहत हाजी इकबाल के खिलाफ आवेदन किया था। विशेष लोग अभियोजन गुलाब सिंह ने बताया कि शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश मोहित शर्मा ने हाजी इकबाल के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा करने के आदेश कर दिए हैं। जल्द ही उनके आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा किया जाएगा। इसके एक माह के बाद कुर्की कर ली जाएगी।