यूपी में छह मार्च को होगा वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन, 87 हजार मतदाताओं को मिलेगी नोटिस
रामपुर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद 6 मार्च को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। जिन 87 हजार से अधिक मतदाताओं ने 2003 का विवरण नहीं दिया, उन्हें नो ...और पढ़ें

छह मार्च को होगा वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन।
जागरण संवाददाता रामपुर। विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर)कार्य के दौरान भरे गए गणना प्रपत्र में जिन मतदाताओं ने 2003 का विवरण नहीं दिया है, उन को अब नोटिस जारी किए जाएंगे। संबंधित मतदाताओं को निर्धारित अवधि में मांगे गए प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे। जिले में नो मेपिंग की कैटेगरी वाले 87 हजार से अधिक मतदाता हैं।
जनपद में कुल 1757741 मतदाता हैं। इन मतदाताओं को एसआईआर कार्य के बीएलओ ने गणना प्रपत्र वितरित किए। इनमें से 1436170 मतदाताओं के गणना प्रपत्र मांगी गई जानकारी के साथ भरकर जमा करने पर बीएलओ एप पर अपलोड कर मैपिंग की गई। इस तरह 321571अनकलेटेबल रह गए थे।
मंगलवार को इनका आलेख्य प्रकाशित कर दावे व आपत्तियां मांगने का कार्यक्रम रहेगा। इसके उपरांत छह मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी अवधि में बिना मैपिंग वाले 87804 मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनसे 2003 की सूची से संबंधित अभिलेख आदि मांगे जाएंगे जो उन्हें निर्धारित समय अवधि में ही प्रस्तुत करना होंगे।
इसके अलावा 321571 अनकलेटेबल में से 44891 मतदाता मृतक सूची में हैं। इनमें स्वार में 6484,चमरौआ में 6826,बिलासपुर में8664,रामपुर शहर में 13387 और मिलक-शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के 9530 मतदाता मृतक सूची में हैं। इनके अलावा 85203 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं।
136451 मतदाता शिफ्टेड सूची में हैं और 38295 मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं कर पाए जबकि 16731 मतदाता अन्य सूची हैं। मंगलवार को सूचियों का आलेख्य का प्रकाशन होगा। इसके बाद संबंधित मतदाता अपने-अपने दावे व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद उनका निस्तारण कर छह मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन मंगलवार को किया जाएगा।
इसे जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय (तहसील) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक पदाभिहित स्थलों (मतदान केंद्र -1100) एवं (2114 मतदेय स्थलों पर अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मतदेय स्थलों पर आलेख्य मतदाता सूची जनसामान्य के अवलोकन को उपलब्ध रहेगी।
साथ ही आलेख्य मतदाता सूची का अवलोकन अपने से संबंधित मतदेय स्थलों पर कर सकते हैं। दावे और आपत्तियां छह जनवरी से छह फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी। आयोग द्वारा 04 अर्हक तिथियां निर्धारित की गयी हैं।
दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त एक अप्रैल, 2026, एक जुलाई, 2026 व एक अक्टूबर, 2026 को योग्य हो रहे हैं तो ऐसे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने को फॉर्म- 6 भरकर बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकरण कराने या किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में संशोधन इत्यादि के लिए आनलाइन माध्यम से आयोग के ऐप ECINET mobile app एवं वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी फॉर्म-6 व फार्म-8 घोषणा-पत्र सहित सबमिट किया जा सकता है।
बीएलओ को फॉर्म छह, सात व आठ भरने का दिया प्रशिक्षण
जनपद के सभी बीएलओ को एसआईआर कार्य के दौरान फॉर्म छह, फॉर्म सात व फार्म आठ के बारे में विस्तार से बताया गया। बरेली मार्ग स्थित भारत गार्डन में उपजिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि फार्म छह नए मतदाताओं के लिए उपयोग में आएगा। फार्म सात नाम कटने व आठ संशोधित और स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

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