SIR को लेकर कल होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, 6 फरवरी तक दाखिल कर सकते हैं आपत्तियां
विशेष पुनरीक्षण को लेकर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 6 जनवरी से प्रारंभ होकर 6 फरवरी 2026 तक चलेगी।पात्र नागरिक फॉर्म-6 से नाम जुड़वा सक ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, रामपुर। स्वार विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 6 जनवरी से प्रारंभ होकर 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने अथवा नाम हटवाने के लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में नाम, जन्मतिथि या पते में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से मतदाता सूची में दर्ज हो गया हो अथवा वह किसी अन्य स्थान पर अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता हो, तो फॉर्म-7 भरकर नाम हटाने का आवेदन किया जा सकता है।
एसडीएम अमन देओल ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की नियुक्ति की गई है। मतदाता अपने संबंधित बूथ के बीएलओ से संपर्क कर समय रहते आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां अवश्य दर्ज कराएं, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

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