गैंगेस्टर एक्ट के आरोपित के घर रामपुर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, कोर्ट में पेश ना होने पर होगी ये कार्रवाई
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी द्वितीय, कुशीनगर न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपित के खिलाफ उसके घर पर नोटिस चस ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, टांडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एफटीसी द्वितीय, कुशीनगर न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपित के खिलाफ घर पर नोटिस चस्पा किया है। मामला थाना तरया सुजान पडरौना जिला कुशीनगर से संबंधित है। जिसमें आरोपित के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। जिसमें आरोपित फरार चल रहा है।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नगर के मुहल्ला नज्जुपुरा निवासी रिजवान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो सके। नोटिस में उल्लेख करते हुए लौटाया गया कि आरोपित अपने निवास स्थान पर नहीं पाया गया, तथा वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार छिपता फिर रहा है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय किया कि आरोपित जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया से बच रहा है।
इसके उपरांत आरोपित के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि, वह निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर दे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित तय समय-सीमा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय द्वारा जारी आदेश 15 दिसंबर को जारी किया गया है। जो मंगलवार को चस्पा किया गया है।

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