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    सावधान रामपुर! सड़क किनारे मलबा रखा तो लगेगा 50,000 का जुर्माना, जानें नए नियम

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    रामपुर में सड़क किनारे मलबा डालने पर अब 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। रामपुर नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को साफ रखने के लिए यह कदम उठाया ...और पढ़ें

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    सड़क पर कूड़ा

    जागरण संवाददाता, रामपुर। नगर पालिका के नियमों की अनदेखी करने वाले अब सतर्क हो जाएं। नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। नगर पालिका के गजट का प्रकाशन हो चुका है। अब पालिका यूजर्स चार्जेज लागू करेगी। नियमों की अनदेखी व उल्लंघन पर जुर्माना भी वसूल करेगी। स्वच्छता नियमों को तोड़ने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा।

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    सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गंदगी फैलाने पर 100 से 200 रुपये, खुले में शौच करने पर 500 रुपये, पालतू जानवरों से गंदगी फैलवाने पर पांच सौ रुपये के साथ ही पुनरावृत्ति होने पर संबंधित को एक हजार रुपये तक का दंड भरना पड़ सकता है। प्रतिबंधित पालीथीन का उपयोग पर 25 हजार रुपये तो सड़क किनारे निर्माण सामग्री मलबा रखने पर 50 हजार रुपये तक का दंड भरना पड़ सकता है।

    29 नवंबर को गजट का प्रकाशन होने के बाद नगर पालिका को प्राप्त हो गया है। अब इस पर कार्य शुरू होना बाकी है। लोगों को नियमों की अनदेखी पड़ेगी। चूंकि अभी तक लोग मनमानी के आदी हैं। जहां मन करता है, कूडा डाल देते हैं। जब मन करता निर्माण सामग्री डालकर कार्य शुरू करा देते हैं। ऐसे खाली भूखंड़ भी दिख जाएंगे जहां डाला जमा कूडा पड़ा होगा।

    अब यह सब पालिका की कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2020 के अंतर्गत उल्लंघन पर निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा। कूड़ा उठाने की यूजर चार्ज और नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की नई दरों को आधिकारिक राजपत्र गजट में प्रकाशित कर लागू की गई हैं।

    नगर पालिका घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए निर्धारित शुल्क वसूलेगी। इसमें आवासीय पर 200 वर्ग मीटर तक के घर के लिए 50 रुपये और उससे बड़े घरों के लिए 100 प्रतिमाह चार्ज वसूला जाएगा। छोटी दुकानों के लिए 100 तथा 200 वर्ग फुट से बड़ी दुकानों के लिए 150 प्रतिमाह लागू होगा। कोचिंग सेंटर और स्कूलों के लिए छात्र संख्या के आधार पर 150 से 500 रुपये तक चार्ज निर्धारित है।

    इसी तरह क्लीनिक पर तीन सौ रुपये, पैथोलाजी लैब पांच सौ रुपये, होटल व मैरिज होम पर दो हजार रुपये और इतने ही पेट्रोल पंप पर लागू होंगे। नगर पालिका स्वच्छता नियमों को तोड़ने वालों से अब सख्ती से जुर्माना वसूल सकेगी।

    गजट के हिसाब से सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या गंदगी फैलाने के साथ सबसे अधिक प्रतिबंधित पालीथीन के उपयोग पर 25 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा। वहीं सड़क किनारे निर्माण सामग्री (मलबा) रखने पर 50 हजार रुपये तक के दंड का प्रावधान किया है। इसी तरह कूड़ा जलाने पर पांच हजार प्रति घटना पर लगेगा।

    विशेष छूट एवं प्रोत्साहन की भी है व्यवस्था

    यदि किसी तरह की सुविधा पर कोई अग्रिम भुगतान करता है तो इसमें उसे लाभ दिए जाने का प्रावधान किया है। एक वर्ष का यूजर चार्ज एडवांस जमा करता है तो उसे एक माह के शुल्क की छूट दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखते हुए 50 वर्ग गज तक के मकान में अकेले रहने वाली विधवा या बेसहारा महिलाओं को यूजर चार्ज से पूर्णतः मुक्त रखा गया है।

     

    यूजर चार्ज का भुगतान न करने की दशा में बकाया राशि के साथ 20 गुना तक शमन शुल्क वसूला जा सकता है। बेहतर होगा सभी नागरिक अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। कूड़ा अलग-अलग (गीला और सूखा) करके ही सफाई मित्र को दें और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः बंद रखें।

    - दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामपुर


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