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    प्रधान के पति की हत्या में 23 लोगों को आजीवन कारावास, आठ साल पहले जमीनी विवाद में हुई थी हत्या

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:49 AM (IST)

    रामपुर के मिलक क्षेत्र में आठ साल पहले जमीन विवाद में महिला प्रधान के पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 2017 में हुई थी जब प्रधान के पति और उनके साथियों पर विवादित जमीन पर हमला किया गया जिसमें उनकी मौत हो गई थी।

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    प्रधान के पति की हत्या में 23 लोगों को आजीवन कारावास

    जागरण संवाददाता, रामपुर। आठ वर्ष पूर्व जमीन के विवाद में महिला प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या करने व दो लोगों को घायल करने के मामले में जनपद न्यायाधीश भानु देव शर्मा ने 23 लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 19.55 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है।

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    अभियोजन के अनुसार हत्या की वारदात मिलक कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई थी। गंगापुर शर्की गांव निवासी संजीव पांडेय की पत्नी सोनू देवी प्रधान थीं। पड़ोस के गांव घोसीपुरा के कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका प्रधान पक्ष विरोध कर रहा था।

    इसी को लेकर दूसरा पक्ष प्रधान व उसके परिवार से रंजिश मानता था। 22 जुलाई 2017 की शाम को प्रधान के पति संजीव पांडेय अपने भाई राजीव, ताराचंद्र व गांव के बाबूराम, अखिलेश आदि के साथ ट्रैक्टर व कार से गांव के जंगल में विवादित जमीन पर पहुंचे।

    वहां पहले से घात लगाए बैठे दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। वे जान बचाने को भागे तो लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इस हमले में संजीव ताराचंद्र और अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए बरेली ले जाया गया था। वहां उपचार के दौरान प्रधान के पति संजीव पांडेय की मौत हो गई थी।

    इस मामले में बाबूराम की ओर से 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 25 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद 23 लोगों के खिलाफ बलवा, हत्या, जानलेवा हमला करने की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

    जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि हमने इसमें 20 गवाह और कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद करीब 100 पेज में अपना फैसला सुनाया है। जिला सत्र एवं न्यायाधीश भानु देव शर्मा ने फैसले में 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

    इन लोगों को हुई सजा

    1. शौकत पुत्र कल्लू
    2. अशरफ पुत्र शौकत
    3. बाबू पुत्र पीरु
    4. अफसर पुत्र इतवारी
    5. जफर पुत्र इतवारी
    6. भूरा पुत्र कल्लू
    7. छुटकन पुत्र कल्लू
    8. चांद बाबू पुत्र बड्डे
    9. शहादत पुत्र बड्डे
    10. फुरसत पुत्र बदलू
    11. तस्वीर पुत्र कबीर हुसैन
    12. नूर हुसैन पुत्र शाबिर
    13. बाबू पुत्र कल्लू
    14. नन्हे पुत्र बुद्धू
    15. शराफत पुत्र कल्लू
    16. फारुख पुत्र बदलु
    17. लियाकत पुत्र वली मौहम्मद
    18. मौ0 अली उर्फ लल्ला पुत्र नन्हे प्रधान
    19. जहीर आलम पुत्र पीर बक्श
    20. मेसर अली पुत्र नन्हे
    21. साकिर पुत्र शेर मौहम्मद
    22. उमर अली पुत्र बीधे
    23. शौकत पुत्र मलखे

    समस्त निवासीगण ग्राम घोसीपुरा थाना मिलक जिला रामपुर के हैं।