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    Rampur News: आनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, बेटी की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास

    By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 11 Oct 2023 09:23 PM (IST)

    25 जनवरी 2020 को खिजरपुर गांव के जंगल में 14 साल की किशोरी की लाश मिली थी। उसके गले पर निशान थे। गांव के चौकीदार मुरारी लाल की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना से पता चला कि मृतका अजीमनगर थाना क्षेत्र के ही खड़गपुर गांव की रजनी थी। उसके पिता और भाई ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामपुर। आनर किलिंग के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। पिता और भाई के खिलाफ चल रहे आनर किलिंग के मामले में अदालत ने पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि भाई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र में हुआ था।

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    25 जनवरी 2020 को खिजरपुर गांव के जंगल में 14 साल की किशोरी की लाश मिली थी। उसके गले पर निशान थे। गांव के चौकीदार मुरारी लाल की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

    विवेचना से पता चला कि मृतका अजीमनगर थाना क्षेत्र के ही खड़गपुर गांव की रजनी थी। उसके पिता और भाई ने ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। वह गांव के युवक राहुल से प्रेम करती थी।

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    हत्या की घटना से एक दिन पहले वह प्रेमी के घर चली गई थी। उसे समझा बुझाकर वापस घर लेकर आए थे। इसके अगले दिन उसकी लाश मिली थी।

    पुलिस ने मृतका के पिता डोरी लाल और भाई कुंवरपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का तर्क था कि दोनों को झूठा फंसाया है। घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है।

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    अभियोजन की ओर से मुकदमे में 12 गवाह कराए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य का कहना था कि गवाहों ने घटना को साबित किया है।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज द्वितीय प्रभु नारायण पांडेय ने पिता को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसके भाई पर दोष सिद्ध नहीं हो सका।