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    Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला से जुड़े केस में गवाही पर नहीं आए सर्विलांस प्रभारी, गैर जमानती वारंट जारी

    Updated: Wed, 05 Feb 2025 09:44 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां (Azam Khan) के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला (Abdullah Azam) के मुकदमे में गवाही देने न आने पर न्यायालय ने संभल के सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला की ओर से दर्ज कराया गया था।

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    संभल के सर्विलांस प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के मुकदमे में गवाही देने न आने पर न्यायालय ने संभल के सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

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    अब्दुल्ला के खिलाफ यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला की ओर से दर्ज कराया गया था। 15 जुलाई 2019 को गंज कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में प्रदेश प्रवक्ता का कहना था कि वह आजम खां के राजनीतिक विरोधी हैं। उनके जन विरोधी कार्यों की शिकायतें करते हैं।

    2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

    जौहर ट्रस्ट द्वारा आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने का मामला और यतीमखाना बस्ती उजाड़ने के मामले में भी लगातार पत्राचार करके जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में आठ जुलाई 2019 को राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात कर शिकायत की थी। मेरे इन कार्यों से आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और समर्थक रंजिश रखते थे।

    अब्दुल्ला और उनके समर्थक मुझे रास्ते में आते-जाते जान से मारने की धमकी देने लगे। उनके समर्थक मुझे फेसबुक पर गालियां देते थे और आजम खां के खिलाफ न बोलने के लिए धमकाते थे।

    अब्दुल्ला आजम समेत तीन लोग हुए थे नामजद

    गंज कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अब्दुल्ला आजम समेत तीन को नामजद किया था। इनमें फसाहत अली खां शानू भी थे, जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम नामजद थे। उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह मुकदमा एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा है।

    मुकदमे में संभल के सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह यादव की गवाही होनी है। वह घटना के समय गंज कोतवाली के प्रभारी थे और उनके द्वारा मुकदमे की विवेचना की गई थी। सहायक अभियोजन अधिकारी सुदेश शर्मा ने बताया कि विवेचना अधिकारी की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। उनसे जिरह चल रही है। जिरह पूरी नहीं हुई है। जिरह के लिए न्यायालय कई बार तलब कर चुका है, लेकिन वह न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर न्यायालय ने उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी नियत कर दी है।

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