रामपुर : अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी के मामले में आजम खां दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह मामला 2018 का है, जब आजम खान पर अमर सिंह और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।
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प्रतीकात्मक चित्र
जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोप साबित न होने पर आजम खां को दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान आजम खां जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
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अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा था कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान अमर सिंह से संबंधित सवाल पर आजम खां ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
बाद में यह मामला लखनऊ से रामपुर स्थानांतरित हो गया, क्योंकि आजम खां ने यह साक्षात्कार जौहर यूनिवर्सिटी में दिया था, जो थाना अजीमनगर क्षेत्र में आती है। अजीमनगर थाना पुलिस ने इसकी विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी।

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