आजम खान के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में अभियोजन ने गवाह से की जिरह, अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई
रामपुर में आजम खान के यतीमखाना मामले की सुनवाई हुई जिसमें उनके समर्थन में जाहिद ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने गवाह से पूछताछ की। बचाव पक्ष अब 20 सितंबर को नया गवाह पेश करेगा। यह मामला 2016 में यतीमखाना बस्ती को जबरन खाली कराने से जुड़ा है जिसमें आजम खान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के यतीमखाना प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई ह़ुई। इसमें आजम खान के समर्थन में जाहिद की गवाही हुई। उनके बयान पहले दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की। जिरह पूरी हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अब 20 सितंबर को बचाव पक्ष की ओर से नया गवाह पेश किया जाएगा।
आजम खान के विरुद्ध यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है। इस बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। आजम खान के इशारे पर सपाइयों ने पुलिस फोर्स के साथ बस्ती को जबरन खाली करा दिया था। मुकदमे में घरों में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने, रुपये, जेवर और भैंस-बकरी लूटकर ले जाने के आरोप हैं।
इन मुकदमों में आजम खान समेत सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि भी नामजद हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। यतीमखाना प्रकरण में शहर कोतवाली में 12 लोगों द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहले सभी की अलग-अलग सुनवाई चल रही थी, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक मान लिया। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष की गवाही चल रही है।
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