बिजली चोरी केस में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को राहत, विभाग को देना होगा जुर्माना
Electricity Theft Case समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को बिजली चोरी के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। बिजली विभाग को जुर्माना अदा करने पर उनका मुकदमा खत्म हो गया है। यह मामला उनके हमसफर रिसॉर्ट से जुड़ा है। जहां वर्ष 2019 में छापेमारी के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई थी।

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा को बिजली चोरी के मुकदमे में न्यायालय से राहत मिल गई है। बिजली विभाग को जुर्माना अदा करने पर न्यायालय ने उनका मुकदमा समाप्त कर दिया है।
बिजली चोरी का यह मामला आजम खां के हमसफर रिसार्ट का है। पांच सितंबर 2019 को बिजली विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापा मारा था। टीम ने रिसार्ट में बिजली की चोरी पकड़ी थी।
डूंगरपुर बिजलीघर जेई ने दर्ज कराई थी बिजली चोरी की प्राथमिकी
विभाग की ओर से पूर्व सांसद को 34 किलो वाट बिजली चोरी के लिए समन भेजा गया था, जिसकी मूल्यांकन राशि 29.77 लाख रुपये थी। बाद में डूंगरपुर बिजलीघर पर तैनात तत्कालीन जेई राहुल रंजन की ओर से बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे में आरोप पत्र लगा दिए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में चल रही थी। इसमें गवाही कराई जा रही थी।
पिछली सुनवाई पर डॉ. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें न्यायालय को अवगत कराया था कि उनके द्वारा विभाग को धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में उनका मुकदमा निस्तारित किया जाए। इस पर बिजली विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।
अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा करीब 26.37 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया था, जबकि 3.40 लाख रुपये समन शुल्क था। उनके मुवक्किल ने पूरी धनराशि जमा कर दी थी, जिस पर न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।
एसडीएम से लेकर एक्सईएन तक की हुई गवाही
इस मुकदमे में तत्कालीन उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश तिवारी समेत कई बिजली अधिकारियों व कर्मचारियों की गवाही हुई। उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके अतिरिक्त अधिशासी अभियंता रहे भीष्म सिंह, उप खंड अधिकारी प्रदीप कुमार, लाइनमैन ओम प्रकाश की गवाही हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।