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    आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से झटका, दो पैन मामले में अर्जी खारिज; बाप-बेटे पर 10 हजार का जुर्माना

    Updated: Mon, 09 Sep 2024 09:12 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट से झटका लगा है। न्यायालय ने उनके दो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला के दो पेन कार्ड मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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    अब्दुल्ला खां को दो पैन मामले में कोर्ट से झटका (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के विरुद्ध दो पैन कार्ड मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से बार-बार प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे की सुनवाई में विलंब करने पर आजम खां और अब्दुल्ला पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

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    यह है मामला

    भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला के दो पेन कार्ड मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पेन कार्ड बनवाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आजम खां और अब्दुल्ला के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए थे।

    इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अभियोजन अपने सभी गवाह को पेश कर चुका है। बावजूद इसके बचाव पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता ने अभियोजन के गवाह निरीक्षक प्रवीण कुमार कटियार से जिरह करने की अनुमति मांगी थी।

    गवाह को दोबारा तलब करने का दिया था प्रार्थना पत्र

    इसके लिए गवाह को दोबारा तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया था। प्रवीण कटियार इस मुकदमे के विवेचना अधिकारी हैं। इस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना।

    अभियोजन का कहना था कि गवाह को दोबारा बुलाने का कोई ठोस कारण भी नहीं है। सिर्फ मुकदमे में विलंब के लिए बार-बार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। इस पर न्यायालय ने बचाव पक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

    ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमे में विलंब करने के लिए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपितों पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अब इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी।

    उधर, पेन कार्ड मामले में न्यायालय ने नवाब काजिम अली खां नवेद मियां की ओर से उनके अधिवक्ता संदीप सक्सेना द्वारा दिया प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया है।

    नवेद मियां के खिलाफ लड़ा था पहला चुनाव

    नवेद मियां ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह भी इस मुकदमे में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उन्हें गवाही देने का अवसर प्रदान किया जाए। अब्दुल्ला ने अपना पहला चुनाव नवेद मियां के खिलाफ लड़ा था। नवेद मियां यह चुनाव हार गए थे।

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