आजम खां के मुकदमे में गवाही के लिए न आने पर संभल के सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी
आजम खां के मुकदमे में गवाही के लिए न आने पर संभल के सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह मुकदमा गंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। तब निरीक्षक यहां कोतवाली प्रभारी थे। उनके द्वारा मुकदमे की विवेचना की गई थी। अभियोजन ने उन्हें मुकदमे में गवाह बनाया है। बताते चलें कि डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के मुकदमे में गवाही के लिए न आने पर न्यायालय ने संभल के सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक रामवीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। यह मुकदमा गंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। तब निरीक्षक यहां कोतवाली प्रभारी थे। उनके द्वारा मुकदमे की विवेचना की गई थी। अभियोजन ने उन्हें मुकदमे में गवाह बनाया है।
डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खां कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर तोड़ दिया गया था।
इन लोगों द्वारा ही भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। 11 लोगों की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में आरोप है कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।
इन मुकदमों में पहले आजम खां नामजद नहीं थे, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खां को भी आरोपित बनाया था। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। इनमें छह मामलों में फैसला हो चुका है। पांच मामले अब भी विचाराधीन हैं।
पांचों मामलों की एक साथ सुनवाई की जा रही है। अभियोजन की ओर से गवाही कराई जा रही है। सोमवार को न्यायालय में गवाही के लिए संभल में तैनात निरीक्षक रामवीर सिंह को आना था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि निरीक्षक गवाही के लिए नहीं आए, जिस पर न्यायालय ने उनके जमानती वारंट जारी किए हैं। अब इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई होगी।
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