आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट मामले में अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई
रामपुर से आई खबर के अनुसार सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के कारण नहीं हो सकी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग करके जाली दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट व दो पैन कार्ड मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इसकी सुनवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगी है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने भी कार्य नहीं किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर नियत हुई है।
अब्दुल्ला पर ये दोनों मुकदमे भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराए थे। इनमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट व पैन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।
एक पासपोर्ट में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला आरोपित बनाए गए हैं, जबकि पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपित हैं। दोनों ही मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
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