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    यूपी के इस ज‍िले में बीयर की 53 दुकाने होंगी बंद, योगी सरकार ने न‍ियमों में क‍िया बदलाव

    Updated: Fri, 14 Feb 2025 04:15 PM (IST)

    नई आबकारी नीति के बाद अप्रैल माह से बीयर और अंग्रेजी शराब की कंपोजिट बिक्री के लिए सिर्फ 60 दुकानें ही रह जाएंगी जबकि अभी तक यहां दोनों दुकानों की संख ...और पढ़ें

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    उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रामपुर। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत बीयर और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान में की जाएगी। यानी, दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका एक ही व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा। इस फैसले के बाद जिले में चल रही बीयर की 53 दुकानें बंद हो जाएंगी।

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    नई आबकारी नीति के बाद अप्रैल माह से बीयर और अंग्रेजी शराब की कंपोजिट बिक्री के लिए सिर्फ 60 दुकानें ही रह जाएंगी, जबकि अभी तक यहां दोनों दुकानों की संख्या मिलाकर 99 है। यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्षों में पुराने लाइसेंसधारकों का ही नवीनीकरण कर दिया गया था।

    अब एक बार फिर दुकान के लिए पुराने लाइसेंस धारकों के साथ नए लोग भी लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी।

    जिले में अभी तक बीयर की 53, अंग्रेजी शराब की 46 दुकानें हैं। इसके अतिरिक्त देशी की 166 दुकानें हैं। नई नीति के बाद बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकान कंपोजिट कर दी गई है। एक ही दुकान में दोनों की बिक्री की जाएगी। अप्रैल से कंपोजिट दुकानों की संख्या 60 होगी, जबकि देशी की दुकानों की संख्या 166 ही रहेगी। इसके अतिरिक्त सात मॉडल शॉप खोली जाएंगी।

    नगर पालिका क्षेत्र के हिसाब से देना होगा शुल्क

    नगर पालिका क्षेत्र में कंपोजिट दुकान लेने के इच्छुक लोगों को 75 हजार रुपये प्रोसिंग फीस जमा करनी होगी। नगर पंचायत में कंपोजिट दुकान के लिए 65 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 55 हजार रुपये फीस तय की गई है। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र में देशी की दुकान के लिए 50 हजार रुपये, नगर पंचायत क्षेत्र में 43 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार रुपये फीस है।

    इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में मॉडल शॉप के लिए 80 हजार रुपये, नगर पंचायत क्षेत्र में 70 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 60 हजार रुपये फीस है। यह फीस वापस नहीं की होगी। आवेदित दुकानों के व्यवस्थापन के लिए ई-लॉटरी का प्रथम चरण छह मार्च को कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा।

    लॉटरी में शामिल होने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर

    • जिला आबकारी अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रही।
    • इसके लिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। फीस 17 फरवरी से कटेगी।
    • दुकान लेने के इच्छुक लोगाें की जानकारी के लिए आबकारी कार्यालय परिसर में चार्ट चस्पा कर दिया है।
    • लॉटरी में शामिल होने के इच्छुक चार्ट देख सकते हैं।
    • अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9454466506 (आबकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा) और 9454466512 (आबकारी निरीक्षक राम आधार पाल) से संपर्क कर सकते हैं।

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