खाद्य सामग्री की जांच में काजू और मूंगफली को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, विभाग ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने काजू और मूंगफली के नमूनों को असुरक्षित पाया है जिसके चलते उन्हें खाने योग्य नहीं माना गया। विभाग अदालत में मुकदमा दर्ज कराएगा। इसके अतिरिक्त पापड़ काली मिर्च सिंघाड़ा आटा खोवा पनीर दूध और सरसों के तेल के नमूने भी अवमानक पाए गए हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। काजू और मू्ंगफली दाना की जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। दोनों जांच में अवमानक और असुरक्षित पाए गए। दोनों खाने योग्य नहीं है। विभाग की ओर से एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
गुरुबक्सगंज के पंकज गुप्ता के यहां से पांच अप्रैल को काजू का नमूना और लखनापुर के श्रवण कुमार की दुकान से मूंगफली दाना का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। इन दोनों की रिपोर्ट अवमानक और असुरक्षित आई है।
इसके साथ ही मुराईबाग स्थित शुक्ला ट्रेडर्स के यहां से लिया गया पापड़ ब्रांड व गंगागंज स्थित सत्यम किराना स्टोर से लिया गया काली मिर्च जांच में अवमानक पाया गया।
इसके साथ ही जगतपुर के राजेंद्र प्रताप के यहां से लिया गया सिंघाड़ा आटा मिस ब्रांड, पंडित का पुरवा के विष्णु कुमार के यहां लिया गया खोवा व पनीर अवमानक, घनश्याम खेड़ा के उमेश कुमार के यहां से लिया गया दूध का नमूना जांच में अवमानक, हरचंदपुर के राम कुमार के यहां से लिया गया सरसो तेल का नमूना जांच में अवमानक पाया गया।
अभिहित अधिकारी डॉ. चेतराम प्रजापति का कहना है कि जांच रिपोर्ट असुरक्षित आने के कारण एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
इसके साथ ही सिंघाड़ा आटा, खोवा, पनीर, दूध, सरसो का तेल अवमानक आने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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