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    SIR in Prayagraj : मतदाता सूची से कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा, सुनवाई का मौका भी लोगों को मिलेगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    SIR in Prayagraj प्रयागराज में, मतदाता सूची से किसी का नाम बिना सूचना के नहीं हटाया जाएगा; लोगों को सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। एसआईआर अभियान में ग्रामी ...और पढ़ें

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    SIR in Prayagraj बिना नोटिस दिए मतदाता सूची से नाम नहीं हटेगा, SIR अभियान से जुड़ी जरूरी जानकारी आवश्यक है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में नो मैपिंग की सूची में ग्रामीण क्षेत्र के वोटर पूरी तरफ पास होते जा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के वोटर उलझ रहे हैं। नो मैपिंग का मतलब, गणना प्रपत्र भरने के बाद इन वोटरों का 2003 की मतदाता सूची में किसी तरह प्रमाणित न होना है।

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    नो मैपिंग का देखें आंकड़ा 

    SIR in Prayagraj कोरांव, में 6, बारा में 8, प्रतापपुर में 10, करछना में 19, हंडिया 27 व फूलपुर में 28 प्रतिशत नो मैपिंग में हैं, वहीं शहर दक्षिणी में 42, उत्तरी में 39 व पश्चिमी में 33 प्रतिशत मतदाता नो मैपिंग के दायरे में हैं। ऐसे में शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस मिलना तय है। शनिवार देर शाम तक 87 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज हो चुके थे। जिले के 1357 बूथों पर 100 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

    खास-खास

    -87 प्रतिशत गणना फार्म जिले में कराए गए डिजिटाइज, आज चार प्रतिशत डिजिटाइज करने का लक्ष्य
    -1357 बूथों पर 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है डिजिटाइज का कार्य, अब अंतिम दौर में तेजी से अभियान

    इन लोगों को भरना होगा गणना फार्म 

    जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और 2025 की मतदाता सूची में नाम है तो गणना फार्म भरने होंगे, जिसमें आवश्यक कागजात के साथ सत्यापन कराना होगा। जो मतदाता गांव से शहर में शिफ्ट हो गए हैं और उनका आधार समेत सभी आवश्यक दस्तावेज शहर के पते पर हो गए हैं तथा वर्ष 2003 वाली सूची से अपना नाम कटवा कर 2025 की मतदाता सूची में शहर वाले पते पर अपना नाम डलवा लिए हैं तो भी गणना फार्म भरना होगा।

    जरूरी दस्तावेज नहीं, नाम काटने का नोटिस भेजा जाएगा

    गणना फार्म में राशन कार्ड, बिजली-पानी बिल, नगर निकाय से जारी मकान नंबर अथवा रेंट एग्रीमेंट देना होगा। वैकल्पिक दस्तावेजों में पैन, मनरेगा कार्ड, बैंक पासबुक दिखाना होगा। ये जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो मतदाता सूची से नाम काटने का नोटिस भेजा जाएगा, जिसके लिए मतदाता सात दिन में अपील कर सकते हैं। यह अपील ईआरओ व एईआरओ से करनी होगी।

    अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी

    SIR in Prayagraj चार नवंबर से 11 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र जमा कराएंगे। फार्म जमा करने के लिए बीएलओ तीन बार घर-घर जाएंगे। इसी माह 16 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सूची पर दावे और आपत्तियां नौ दिसंबर के बाद ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।

    जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो बीएलओ को बताएं 

    चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा और सुनवाई का मौका मिलेगा। ऐसे में अगर अभी से मतदाता तैयार रहें तो नाम वोटर लिस्ट में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। कुल 11 में दस्तावेजों में से पांच दस्तावेजों में जन्म तिथि-स्थान न हो तो भी चलेगा। अगर जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो बीएलओ को बताएं। वे सरकारी डेटाबेस से मदद लेंगे। यदि माइग्रेट हैं तो नए पते का प्रूफ (जैसे बिजली बिल) जरूर रखें।

    नाम है तो अतिरिक्त अभिलेख नहीं देना होगा

    SIR in Prayagraj अगर किसी व्यक्ति तथा उनके परिवार का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तो एसआइआर के दौरान किसी तरह का अतिरिक्त अभिलेख नहीं देना होगा। अगर मतदाता का नाम सूची में नहीं है और उनके माता-पिता के नाम सूची में थे तो भी उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनके नाम इनमें नहीं होंगे, उन्हें पहचान, जन्म और निवास के दस्तावेज देने होंगे।

    बीएलओ तीन बार घरों का दौरा करेंगे

    बीएलओ फार्म के मिलान और लिंकिंग के लिए तीन बार घरों का दौरा करेंगे। बीएलओ मतदाता सूची की जांच कर यह देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति का नाम कहीं और तो नहीं है। यदि किसी अन्य सूची में नाम पाया गया तब भी उन्हें मतदाता माना जाएगा। कोई मतदाता अस्थायी रूप से बाहर गया है या आफिस समय में उपलब्ध नहीं है, तो वह आनलाइन स्वयं भी विवरण अपडेट कर सकता है। एसआइआर मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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