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    अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी टीचर की गिरफ्तारी पर रोक, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनाई

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:29 AM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की नागरिक और अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है जो भारत में अवैध रूप से रह रही हैं। शुमायला खान पर आरोप है कि वह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर बरेली के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई सात अक्टूबर को तय की है।

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

    बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रहीं शुमायला खान ने जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की है।

    आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही हैं। साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हासिल की है।

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    तर्क दिया गया कि निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के खिलाफ याची ने पहले ही एक याचिका दाखिल कर रखी है, जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है।

    इस पर खंडपीठ ने दोनों मामलों की एकसाथ सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सात अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।