थाना प्रभारी जिला न्यायालय में तलब, कोर्ट ने कहा- उपस्थित होकर बताएं कि अदालत के आदेश का क्यों नहीं किया गया अनुपालन
प्रयागराज के नवाबगंज थाना प्रभारी को न्यायालय ने तलब किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि थाना प्रभारी 15 नवंबर को पेश होकर बताएं कि केस दर्ज करने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। हिताची सर्विसेज ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने एटीएम में पैसे नहीं डाले, जिसके बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। समय सीमा बीतने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

प्रयागराज की जिला अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने पर नवाबगंज के थाना प्रभारी को तलब कर लिया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिला न्यायालय ने आदेश का पालन न करने पर नवाबगंज थाना प्रभारी को 15 नवंबर शनिवार के लिए तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित होकर बताएं कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवमानना के लिए कार्यवाही क्यों न प्रेषित की जाए। यह आदेश एसीजेएम मृत्युंजय कुमार की अदालत ने पारित किया है। मामला हिताची सर्विसेज द्वारा दायर अर्जी से जुड़ा है।
जानें कया है पूरा मामला
कंपनी ने आरोप लगाया था कि आरोपित राहुल श्रीवास्तव और उनके अधीनस्थ कर्मचारी को एटीएम में धनराशि लोड करने के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे न केवल कंपनी को क्षति पहुंची बल्कि सेवा अनुबंध की शर्तों का भी उल्लंघन हुआ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी को दिया था आदेश
कंपनी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 30 अक्टूबर को नवाबगंज थाना प्रभारी को 10 दिनों के भीतर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था।
निर्धारित अवधि में केस दर्ज नहीं हुआ
इस मामले में निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए अब थाना प्रभारी को तलब किया है।

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