संभल में मोहन तालाब के अतिक्रमण मामले में रहेगी यथास्थिति, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के मोहन तालाब में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। नगर प्रशासन द्वारा तालाब की भूमि पर बने मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए थे, जिन्हें अवैध निर्माण बताकर तोड़ा जाना था। प्रशासन का दावा है कि ये सभी निर्माण तालाब की भूमि पर किए गए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के मोहन तालाब के अतिक्रमण मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के मोहन तालाब से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कई मकानों और एक मस्जिद में लगाए गए थे लाल निशान
संभल शहर के मोहन तालाब भूमि पर नगर प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। कई मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान भी लगाए गए थे।
संभल के प्रशासन का दावा
संभल के प्रशासन का दावा है कि ये सभी निर्माण तालाब की भूमि पर किए गए हैं ।मोहन तालाब भूमि पर बने लगभग 80 मकानों और एक मस्जिद पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जानी है।
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