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    Election 2024 Nomination Phase 6: लोकसभा के लिए छठवें चरण का नामांकन 29 को, बढ़ेगी चुनावी गहमागहमी; ये दस्तावेज जरूरी

    Updated: Sat, 27 Apr 2024 07:47 PM (IST)

    फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए डीएम नवनीत सिंह चहल तथा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए सीडीओ गौरव कुमार को रिटर्निंग आफिसर (आरओ) बनाया गया है। डीएम के साथ एआरओ के तौर पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह को तथा सीडीओ के साथ एआरओ के रूप में एसडीएम करछना जागृति अवस्थी को लगाया गया है। दोपहर 11 बजे से तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे और...

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    लोकसभा के लिए छठें चरण का नामांकन 29 को

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Lok Sabha Election Six Phase Nomination: लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिए सोमवार से नामांकन शुरू होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव की गहमागहमी बढ़ जाएगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बैरिकेडिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। बैरियर भी लगा दिए गए हैं।

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    लक्ष्मी टाकीज चौराहा और हेलीकाप्टर चौराहे तक ही वाहन जा सकेंगे। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी न्यायालय में तथा इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए सीआरओ कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल होंगे।

    तीन बजे जमा कर सकेंगे नामांकन पत्र

    फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए डीएम नवनीत सिंह चहल तथा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए सीडीओ गौरव कुमार को रिटर्निंग आफिसर (आरओ) बनाया गया है। डीएम के साथ एआरओ के तौर पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह को तथा सीडीओ के साथ एआरओ के रूप में एसडीएम करछना जागृति अवस्थी को लगाया गया है।

    दोपहर 11 बजे से तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। यहां से ही नामांकन के लिए आवेदन पत्र भी मिलेंगे। एक दावेदार चार सेट नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।

    नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में समर्थकों के आने पर रोक रहेगी। प्रत्याशी के साथ केवल पांच लोग ही अंदर जा सकेंगे। दोनों नामांकन कक्षों में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए है, जो चारों तरफ की रिकार्डिंग कर सकेंगे। इनके बाहर भी चार कैमरे लगाए गए हैं।

    निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन में 10 प्रस्तावक की होगी आवश्यकता

    लोकसभा चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट में 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रस्तावक व प्रत्याशी ही कलेक्ट्रेट में प्रवेश पा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नामांकन कक्ष के बाहर प्रत्याशियों के प्रस्तावक के बैठने के लिए प्रबंध कर दिया गया है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूज मिश्रा ने बताया कि मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए एक प्रस्तावक चाहिए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक का नाम संसदीय क्षेत्र के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए।

    सामान्य के लिए 25 हजार रुपये जमानत राशि

    चुनाव लड़ने के लिए सामान्य जाति के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपये जमानत राशि तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रुपये निर्धारित की गई है। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे लेकिन जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी।

    प्रत्याशी को नामांकन से पहले निर्वाचन संबंधी खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलकर नामांकन करते समय लिखित रूप से सूचित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा।

    ये दस्तावेज आवश्यक

    • बिजली, पानी, गृहकर का नोड्यूज
    • चार कलर फोटो (दो टिकट साइज व दो पासपोर्ट साइज)
    • संपत्ति व आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा
    • चुनाव खर्च के लिए बैंक या डाकघर में खाता
    • निर्वाचन नामावली से मतदाता सूची में नाम का प्रमाण पत्र
    • एससी-एसटी प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र
    • राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी की प्रत्याशिता का प्रमाण पत्र
    • कोषागार में जमा की गई जमानत राशि का चालान

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