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    Sri Krishna Janmabhoomi Case : कृष्णलला के मित्र का नाम हटाने संबंधी आवेदन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:39 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कृष्णलला के निकटतम मित्र कौशल किशोर का नाम हटाने का आवेदन खारिज कर दिया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कौशल किशोर पर वाद खराब करने का आरोप लगाया था। कोर्ट में वाद संख्या चार को प्रतिनिधि वाद बनाने पर बहस हुई। अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।

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    कृष्ण जन्मभूमि--शाही ईदगाह मस्जिद मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौ अक्टूबर को होगी।

    प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाद संख्या सात (श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान) से वादी संख्या एक कृष्णलला के निकटतम मित्र कौशल किशोर का नाम हटाए जाने संबंधी आवेदन खारिज कर दिया है।

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    यह आवेदन देते हुए अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दलील दी थी कि कौशल किशोर नए-नए प्रार्थना पत्र दाखिल कर वाद खराब कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने यह आवेदन खारिज करने का आदेश सुनाया।

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष वाद संख्या चार को प्रतिनिधि वाद बनाने के लिए बहस हुई। अभी कोर्ट ने वाद संख्या 17 को प्रतिनिधि वाद तय किया हुआ है। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।

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