Junior Aided Teachers Recruitment 2021 : आरक्षण निर्धारण में उलझी 1,894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, 43,610 अभ्यर्थी परेशान
Junior Aided Teachers Recruitment 2021 वर्ष 2021 की 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आरक्षण निर्धारण में उलझ गई है। विद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण दिया जाना है, और तीन से कम पद होने पर अनारक्षित श्रेणी के होंगे। ज्यादातर विद्यालयों में कम पद रिक्त होने से ओबीसी और एससी/एसटी श्रेणी के लिए कम पद आरक्षित होंगे, जिससे काउंसलिंग कार्यक्रम अटका हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

Junior Aided Teachers Recruitment 2021 जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल 43,610 अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Junior Aided Teachers Recruitment 2021 वर्ष 2021 की 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के बाद शासन से भी मार्ग प्रशस्त होने के बावजूद अटकी हुई है। भर्ती पूरी करने का आदेश 15 सितंबर को शासन से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी किए जाने के बाद इस भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल 43,610 अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि दीपावली तक उन्हें सुखद खबर मिल जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।
विद्यालय को इकाई मानकर दिया जाना है आरक्षण
Junior Aided Teachers Recruitment 2021 इस भर्ती में विद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण दिया जाना है और विद्यालय में तीन या इससे कम पद रहने पर वह अनारक्षित श्रेणी के होंगे और इससे ज्यादा रिक्त पद कम ही विद्यालयों में हैं। ऐसे में ओबीसी एवं एससी/एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित श्रेणी के कम पद बनने को देखते हुए काउंसलिंग कार्यक्रम अटका हुआ है।
लिखित परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया
इस भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को हुई लिखित परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया। परिणाम में विसंगति का आरोप लगा और कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने शासन के निर्देश पर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेकर करीब 10 महीने बाद छह सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया।
अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी पहुंचे हाई कोर्ट
इसमें कुछ नए अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए तो पूर्व के परिणाम में सफल कुछ अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए। ऐसे में अनुत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज कर भर्ती पूर्ण करने का आदेश जारी किया। फिर भी प्रक्रिया ठप रही। अभ्यर्थियों के धरना-प्रदर्शन करने पर यह भर्ती पूर्ण करने का शासन ने आदेश जारी किया, लेकिन एक महीने बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसमें नियमानुसार विद्यालय में तीन पद रिक्त होने पर तीनों पद अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
विवाद सुलझाने में जुटे अधिकारी
Junior Aided Teachers Recruitment 2021 चौथी रिक्ति पर ओबीसी एवं पांचवी रिक्ति पर पद एससी श्रेणी का माना जाएगा। छठां पद रिक्त होने पर फिर वह अनारक्षित श्रेणी का होगा। यहां स्थिति यह है कि अधिकांश विद्यालयों में तीन से कम ही पद रिक्त हैं। ऐसे में इन पदों को अनारक्षित मानकर काउंसलिंग करानी होगी। ऐसे में अधिकांश ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ नहीं पाएंगे, तब विवाद बढ़ेगा। इसी उलझन को सुलझाने में अधिकारी जुटे हैं। यह अड़चन सुलझने पर काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जा सकेगा।
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